आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या मामले में 17 पीएफआई सदस्यों को मिली जमानत, लागू की गई ये सख्त शर्तें
केरल हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता श्रीनिवासन की हत्या के मामले में आरोपित पीएफआइ के 17 सदस्यों को मंगलवार को जमानत दे दी। ये लोग राज्य और देश के विभिन्न हिस्सों में संप्रादायिक हिंसा भड़काने के आरोपों का भी सामना कर रहे हैं। श्रीनिवासन की पलक्कड़ जिले में 16 अप्रैल साल-2022 को हत्या की गई थी। जस्टिस एके जयशंकरन नांबियार और जस्टिस श्याम कुमार वीएम की पीठ ने एनआइए की विशेष अदालत के उस आदेश को भी बरकरार रखा, जिसमें नौ अन्य आरोपियों को किसी भी तरह की राहत देने से इन्कार किया गया है।
हाईकोर्ट के 111 पेज के आदेश में क्या-क्या…
हाईकोर्ट का 111 पेज का यह आदेश मामले के उन 26 आरोपियों की अपील पर आया, जिन्होंने विशेष अदालत द्वारा उनकी जमानत अर्जी खारिज किए जाने को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने 26 आरोपियों में से 17 को जमानत देते हुए सख्त शर्तें भी लगाई हैं। आरोपियों को अपना मोबाइल फोन नंबर और वास्तविक समय में जीपीएस लोकेशन जांच अधिकारी से साझा करना होगा। केरल से बाहर नहीं जाएंगे, अपना पासपोर्ट जमा करेंगे और 24 घंटे अपना मोबाइल फोन चार्ज व आन रखेंगे।