चंदन गुप्ता हत्याकांड में 28 दोषी करार, कल होगा सजा का ऐलान, तिरंगा यात्रा में मारी गई थी गोली

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के कासगंज के चंदन गुप्ता हत्याकांड में एन‌आईए स्पेशल कोर्ट ने गुरुवार को 28 आरोपियों को दोषी करार दिया है।दो आरोपी बरी किए गए हैं।एन‌आईए कोर्ट कल सजा का ऐलान करेगी।चंदन गुप्ता हत्याकांड में तीन सगे भाई सलीम,वसीम,नसीम समेत 20 लोग किए नामजद किए गए थे।पुलिस ने 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया था। हालांकि बाद में कई लोग छूट गए।

बता दें कि 26 जनवरी 2018, गणतंत्र दिवस के मौके पर कासगंज में तिरंगा यात्रा निकाली गई थी।इस दौरान दो गुटों के बीच विवाद हो गया था।इसी बीच 20 वर्षीय अभिषेक गुप्ता उर्फ चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।चंदन बीकाम फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे और घर के छोटे बेटे थे।चंदन की हत्या के बाद कासगंज हिंसा की आग में जल उठा था।कई वाहन और दुकानों में आग लगा ​दी गई थी।कासगंज में कई दिनों तक कर्फ्यू लगा रहा। लगभग एक सप्ताह के बाद शहर में हालात सामान्य हुए थे।इस हत्याकांड में आज फैसले का दिन था।इस हत्याकांड में शामिल 28 आरोपियों को दोषी पाया गया है।साथ ही दो आरोपियों को बरी कर दिया गया है।कल 3 जनवरी को दोषी पाए गए लोगों की सजा का ऐलान होगा।

एन‌आईए स्पेशल कोर्ट में सभी आरोपियों को तलब किया गया था।आरोपियों ने हाईकोर्ट में एन‌आईए कोर्ट की वैधानिकता और सुनवाई पर रोक की अर्जी लगाई थी,लेकिन हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आरोपियों की अर्जी खारिज कर दी थी।एनआईए कोर्ट ने चंदन गुप्ता हत्याकांड में आसिफ कुरेशी उर्फ हिटलर,असलम कुरैशी,असीम कुरैशी,शबाब,साकिब,मुनाजिर रफी,आमिर रफी,सलीम,वसीम,नसीम,बबलू,अकरम,तौफीक,मोहसिन,राहत,सलमान,निशु,वासिफ,इमरान,शमशाद,जफर,शाकिर,खालिद परवेज,फैजान, इमरान,शाकिर,जाहिद उर्फ जग्गा को आईपीसी की धारा 147, 148, 307/149, 302/149, 341, 336, 504, 506 के तहत दोषी ठहराया है।

देशद्रोह की धारा 124A पर सुनवाई नहीं हुई क्योंकि इसे सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित कर रखा है।वहीं आरोपी अजीजुद्दीन की सुनवाई के दौरान मौत हुई थी,लिहाजा पुलिस ने उसके खिलाफ चार्जशीट ही नहीं लगाई थी,जबकि आरोपी नसरुद्दीन और असीम कुरैशी को कोर्ट ने सबूत के अभाव में बरी कर दिया।

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