मासूम के साथ रेप और दोषी को 20 साल की सजा, कोर्ट ने 56 दिनों में सुनाया बड़ा फैसला
गाजीपुर। स्पेशल कोर्ट पॉक्सो प्रथम में 5 वर्षीय नाबालिक बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में 56 दिनों में आरोपी को सजा सुनाया हैं। कोर्ट ने दोषी को 20 साल की कड़ी कैद के साथ 15 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन के मुताबिक थाना शादियाबाद के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने तहरीर दिया कि 26 जून 2023 को उसकी नाबालिक भतीजी के साथ दुष्कर्म किया गया। यह तब हुआ जब 5 वर्ष की उसकी भतीजी नमकीन लेने घर के बगल की दुकान पर जा रही थी। इस दौरान पड़ोस का ही रहने वाला बृजेश कुमार शराब के नशे में उसकी भतीजी को गोद मे उठा ले गया। फिर बच्ची के प्राइवेट पार्ट के साथ छेड़खानी की, जिससे उसकी भतीजी को चोट आई थी। सूचना पर थाना शादियाबाद में आरोपी के खिलाफ घटना वाले दिन ही मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया। पीड़िता के मेडिकल और बयान के बाद न्यायालय में आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र 13 जुलाई 2023 को कोर्ट में दाखिल किया गया। कोर्ट में 27 जुलाई 2023 आरोपी के खिलाफ आरोप तय हुआ। मामले की सुनवाई के लिए फिर 1 अगस्त 2023 से कार्यवाही शरू हुई।
पीड़िता को दी जाए राशि…
अभियोजन की तरफ विशेष लोक अभियोजक प्रभुनारायण सिंह ने कुल 5 गवाहों को पेश किया। सभी ने अपना-अपना बयान न्यायालय के समक्ष दर्ज कराया। दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद गुरुवार को न्यायालय ने कुल 56 दिनों में इस केस में फैसला सुना दिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि अर्थदंड की राशि से 75 फीसदी राशि पीड़िता को दिया जाए। कोर्ट के आदेश पर आरोपी को जेल भेज दिया है। ये मामला राकेश कुमार सप्तम की अदालत में विचाराधीन था।
हमीरपुर में दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा…
उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में 7 साल की मासूम बच्ची से दरिंदगी के मामले में गुरुवार को यहां विशेष पॉक्सो कोर्ट ने दरिंदे को 20 साल के कठोर कारावास की सजा दी है। इस पर कोर्ट ने 27 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट रुद्रप्रताप सिंह ने बताया कि हमीरपुर के कुरारा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने 2 जुलाई 2018 को थाने में तहरीर दी थी। बताया कि पत्नी अपनी बहन के घर चली गई थी। वहीं पिता भी घर से काम करने चला गया था। घर में 7 साल की मासूम अकेली थी। बच्ची घर के बाहर नल से पानी लेने गई तो गांव के ही दीपू सिंह ने बच्ची के साथ छेड़खानी की। परेशान होकर बच्ची घर चली गई। बताया कि 2 जुलाई 2018 को दोपहर 2 बजे बच्ची घर पर अकेली थी, तभी दीपू सिंह ने घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया।