दो भाइयों समेत पांच आरोपियो को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद; पुरानी रंजिश में चाकू से हमला कर युवक कि-की थी हत्या
कोटा। हत्या के 5 साल पुराने मामले में महिला उत्पीड़न कोर्ट क्रम- 2 कोर्ट ने पांच आरोपियों को सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी आकाश सफेला (28), सूरज सफेला (20), सतीश नकवाल (27) ,कर्मचंद सफेला (29) निवासी नवल पार्क हरिजन बस्ती नयापुरा, व जीतू उर्फ जीतमल (19) चौथ माता मंदिर के पास गोबरिया बावड़ी को उम्र कैद की सजा व 20-20 हजार के अर्थ दंड से दंडित किया है। आकाश व सूरज सफेला दोनों सगे भाई हैं। आपसी रंजिश में बदला लेने के लिए सूरज सफेला ने अपने साथियों के साथ मिलकर गोलू उर्फ भुवनेश पर चाकू से 3 वार किए थे। इसमें दो पेट व एक दिल में लगा था। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान गोलू की मौत हो गई थी। विशिष्ट लोक अभियोजक भूपेंद्र मित्तल ने बताया मृतक गोलू के पिता राजेश ने 10 नवंबर साल-2018 को नयापुरा थाने में शिकायत दी थी। जिसमें बताया था कि 9 नवंबर की रात 9 बजे के करीब गोलू अपने दोस्त के साथ नवल पार्क के सामने गेट पर बैठकर बातें कर रहा था।
उसी दौरान सूरज चाकू लेकर आया। आते ही गोलू पर हमला कर दिया। फिर शक्ति, सुनील, श्यामलाल, दुर्गाशंकर भी मौके पर आ गए। उन्होंने ने भी गोलू पर चाकू, लोहे के पाइप से ताबड़तोड़ हमला किया। इन लोगों ने गोलू को बचाने आए जीजा सिकन्दर व साथी राजकुमार के साथ भी मारपीट की। पिछले साल इन लोगों ने मेरे पिताजी मदनलाल को धमकी दी थी कि तेरा पोता गोलू उर्फ भुवनेश अगर हरिजन बस्ती नयापुरा में आएगा तो उसको जान से मार देंगे। इन लोगों ने रंजिशवश मेरे लड़के गोलू उर्फ भुवनेश की जान से मारने के लिए चाकुओं से और लोहे के पाइपों से ताबड़तोड़ हमला करके हत्या कर दी है। भूपेंद्र मित्तल ने बताया शिकायत पर पुलिस ने हत्या की धारा में मामला दर्ज किया। आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। 3 नवंबर 2019 को महिला उत्पीड़न कोर्ट में मामला सुनवाई के लिए पहुंचा था।