श्रमजीवी एक्सप्रेस बम कांड:दो आतंकी दोषी करार,दो जनवरी को सुनायी जाएगी सजा
जौनपुर। 28 जुलाई 2005 को हुए श्रमजीवी बम कांड में बांग्लादेशी आतंकी हिलालुद्दीन और पश्चिम बंगाल के नफीकुल विश्वास को दोषी करार दिया गया है।शुक्रवार को अपर सत्र न्याधीश प्रथम राजेश राय की अदालत में दोनों को दोषी करार दिया गया। इस मामले में अब दो जनवरी को सजा सुनायी जाएगी। 28 जुलाई 2005 को सिंगरामऊ के हरपालगंज हरिहरपुर के पास श्रमजीवी एक्सप्रेस में आतंकियों द्वारा किए गए बम धमाके में 14 लोगों की मौत हुई थी और 18 घायल हुए थे। ट्रेन में बम रखने वाले बांग्लादेशी आतंकी रोनी उर्फ आलमगीर और साजिश रचने वाले आतंकी ओबैदुर्रहमान को साल 2016 में अपर सत्र न्यायाधीश बुद्धीराम यादव ने मृत्युदंड की सजा सुनायी थी।
दोनों ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की है जो विचाराधीन है। शेष दोनों आरोपी बांग्लादेश का निवासी हिलालुद्दीन और पश्चिम बंगाल के नफीकुल के मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई। दोपहर बाद लगभग तीन बजे दोनों को कड़ी सुरक्षा के बीच जिला कारागार से न्यायालय लाया गया। लगभग एक घंटे तक चली सुनवाई के बाद दोनों को दोषी करार दिया गया। सजा के लिए दो जनवरी को सजा सुनाई जाएगी। डीजीसी फौजदारी सतीश कुमार पांडेय और सहायक शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार मौर्या ने बताया कि मामले में दोनों आरोपी आतंकियों को दोषी करार दिया गया है। सजा दो जनवरी को सुनायी जाएगी। इस मामले में वर्ष 2016 में दो आतंकियों को फांसी की भी सजा सुनायी जा चुकी है। हालांकि दोनों ने हाईकोर्ट में अपील डाल रखा है।