मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संगठन हिन्दू युवा वाहिनी के पूर्व महामंत्री बृजेश कुमार गुप्ता प्रतापगढ़ ने जनपद प्रतापगढ़ में तैनात सदर एसडीएम उदय भान सिंह के खिलाफ कुशासन और भ्रष्टाचार का लगाया गंभीर आरोप

सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को रजिस्टर्ड डाक से शिकायती पत्र भेजकर एसडीएम सदर उदय भान सिंह के काले कारनामों की पोल खोलकर रख दी है। बृजेश कुमार गुप्ता ने स्वयं को हिन्दू युवा वाहिनी का पूर्व जिला महामंत्री बताया। बृजेश कुमार गुप्ता ने हलफनामा के साथ तीन पृष्ठीय शिकायती प्रार्थना पत्र सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी को दिया है।

शिकायती प्रार्थना पत्र में प्रतापगढ़ के सदर एसडीएम साहेब तानाशाही रवैये की शिकायत की गई है। एसडीएम सदर के कुशासन और भ्रष्टाचार से जनमानस में उनके खिलाफ बहुत आक्रोश है। एसडीएम साहेब धन की लालच में अपने पद और गरिमा का ख्याल भी नहीं रखते। देर शाम लगभग 10 बजे तक सदर तहसील में कार्यालय और अपना चैंबर खोलकर धन वसूली की रणनीति अधीनस्थों संग बनाते हैं। वर्तमान समय में धन कहाँ से मिले, बस एक ही दिशा में कार्य किया जा रहा है।

एसडीएम सदर उदयभान सिंह अदालती आदेश के लिए भी रिश्वत की माँग सीधे पक्षकारों से करते हैं। यही नहीं पहले एक पक्ष से धन लेते हैं। फिर दूसरे पक्ष को बुलवाते हैं। उससे भी धनार्जन करके अपने आदेश को निरस्त कर देते हैं। प्रथम पक्ष को यह कहकर शांत कर देते हैं कि आदेश त्रुटिपूर्ण हो गया था। अपने अधिवक्ता से कहो कि कोई रूलिंग दें। ताकि मेरिट पर निर्णय कर सकें। बहुत दबाव पर एसडीएम सदर साहेब कहते हैं कि अपीलीय कोर्ट में जाकर वहाँ से राहत ले आओ। इनदिनों एसडीएम सदर साहेब द्वारा ऐसे ही तुगलकी फरमान सुनाया जा रहा है।

अदालती कार्यवाही के कोरम को पूरा करने के लिए एसडीएम सदर साहेब जिस पक्ष से रिश्वत लिए रहते हैं, उसे अनुचित लाभ पहुँचाने के लिए किसी भी स्तर पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रार्थी के प्रकरण में प्रार्थी गैरहाजिर था, फिर भी हाजिर दिखाकर अदालती कार्यवाही के कोरम को पूरा करते हुए पत्रावली को आदेश हेतु सुरक्षित रख लिया। इस बात की जानकारी प्रार्थी को नहीं हुई।आदेश दिनांक से पहले नियत तारीख पेशी 8/11/2023 को दोनों पक्षों की उपस्थित महज इसलिए दिखाई गई, ताकि पत्रावली में आदेश किया जा सके। दिनांक- 17/11/2023 को नियम कानून को ताक पर रखकर प्रार्थी के प्रकरण में मनमानी आदेश कर दिया। जबकि प्रकरण में स्वत्व निर्धारण का मुकदमा सिविल न्यायालय में विचाराधीन है।

मालिकाना हक के विवाद के बीच एसडीएम को हस्तक्षेप करने का अधिकार ही नहीं है। फिर भी जबरन हस्तक्षेप कर प्रार्थी के प्रकरण में CRPC की धारा- 145 (1) और 146 (1) के तहत कार्यवाही कर दी। इस तरह एसडीएम सदर उदय भान सिंह सिविल न्यायालय से स्वयं को ऊपर मानकर देश के संवैधानिक ब्यवस्था के साथ मजाक कर रहे हैं। मालिकाना हक के वाद में दौरान मुकदमा उस पक्ष को बेजा लाभ दिलाने की नियत से CRPC के तहत धारा- 145 (1) व 146 (1) के तहत आदेश किया जो बिला कब्जा एग्रीमेंट धारक है। दिनांक- 29/12/2023 को उक्त आदेश को चस्पा करने कोतवाली नगर की पुलिस पल्टन बाजार पहुँची तो प्रार्थी के पिता भैरवदीन गुप्ता बैनामेदार जो गुप्ता टेलर्स के नाम से उसमें कई वर्षों से दुकान खोल रखा है। उस दुकान को जावेद बिला कब्जा एग्रीमेंट ले रखा है, जिसका चौहद्दी अलग है।

उक्त दुकान के मालिकाना हक का विवाद है, जिसका मुकदमा सिविल कोर्ट में चल रहा है। परन्तु भूमाफिया जावेद के फांस में एसडीएम सदर ऐसा फंसे कि वह यह भी भूल गए कि उनका अधिकार क्या है ? अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर सिविल के मामले में क्रिमिनल प्रोसीडिंग का प्रयोग कर CRPC की धारा 145 (1) व 146 (1) के तहत कुर्क का आदेश करके अपने पद और शक्ति का बेजा इस्तेमाल किया है। भूमाफिया जावेद को बेजा लाभ दिलाने के लिए एसडीएम सदर साहेब पूरी ब्यूह रचना कर डाली। जब सिविल कोर्ट और हाईकोर्ट विंटर वेकेशन हुआ तो बड़ी ही चालाकी से भूमाफिया जावेद बैनामादार भैरवदीन गुप्ता की दुकान में पुलिस के जरिये ताला जड़वा दिया। जबकि डीजे कोर्ट में निगरानी का मुकदमा भैरवदीन गुप्ता द्वारा किया गया है और भूमाफिया जावेद उसमें हाजिर अदालत हैं।

क्रिमिनल प्रोसीडिंग निगरानी होने के बावजूद विधि विरुद्ध ढंग से कोतवाली नगर पुलिस द्वारा एसडीएम सदर के आदेश का क्रियान्वयन कराया गया। दिनांक-17/11/2023 के आदेश को कोतवाली नगर की पुलिस क्रियान्वयन कराने तब पहुँची जब सिविल कोर्ट और हाईकोर्ट में विंटर वेकेशन हुआ था। यह रणनीति बड़ी ही चालाकी से भूमाफिया जावेद को बेजा लाभ दिलाने के लिए की गई। बहुत ही शातिराना अंदाज में प्रार्थी के पिता भैरवदीन गुप्ता की दुकान में कोतवाली नगर की पुलिस के जरिये ताला जड़वा दिया गया। जबकि डीजे कोर्ट में निगरानी का मुकदमा भैरवदीन गुप्ता द्वारा किया गया है और भूमाफिया जावेद उसमें हाजिर अदालत हैं। क्रिमिनल प्रोसीडिंग निगरानी दाखिल होने के बावजूद विधि विरुद्ध ढंग से कोतवाली नगर पुलिस द्वारा एसडीएम सदर के आदेश का क्रियान्वयन कराया गया।

प्रार्थी से भी एसडीएम सदर साहेब दो लाख रुपये की डिमांड किया था। जब प्रार्थी ने पैसा देने में असमर्थता जताया तो भूमाफिया जावेद से रिश्वत लेकर प्रार्थी के पिता भैरवावदीन गुप्ता के खिलाफ आदेश जारी किया गया। प्रार्थी के पास पूरे प्रकरण का अभिलेखीय साक्ष्य है, जिसे सिरे से बिना परीक्षण किये खारिज नहीं किया जा सकता।प्रतापगढ़ के एसडीएम सदर उदय भान सिंह जब से प्रतापगढ़ में आये हैं, तब से एक सूत्रीय अभियान चला रखा है। सदर तहसील से पहले लालगंज तहसील में चार्ज मिलते ही इनका वसूली अभियान शुरू हुआ। कुछ ही दिनों में अधिवक्ताओं से लेकर आमजनमानस में इनका इतना विरोध हुआ कि इन्हें वहाँ से हटना पड़ा। इसीबीच सदर एसडीएम शैलेन्द्र वर्मा जी छुट्टी लेकर गए तो तत्कलीन जिलाधिकारी प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव इन्हें सदर का एसडीएम बना दिया।

सदर का एसडीएम बनते ही उदय भान सिंह का वसूली अभियान शुरू हुआ। एसडीएम सदर के मुँह रिश्वत लेने की ऐसी लत लगी कि रात में 10 बजे तक सदर तहसील के कार्यालय और अपना चैंबर खोलकर धन वसूली की योजना अधीनस्थों संग तैयार करते हैं। हाल ही में चिलबिला महुली रोड पर एक मैरेज हॉल में एसडीएम साहेब पहुँचे और उसमें सरकारी भूमि बताकर मैरेज हॉल के बीच में जमीन खाली कराने का दबाव बनाया तो वह मैरेज हॉल का मालिक टूट गया और मुँह माँगी रकम एसडीएम सदर उदय भान सिंह साहेब के कदमों में चढ़ा दी। यक्ष प्रश्न यह है कि क्या मैरेज हॉल के बीच में नजूल भूमि सही हो गई ? गजब का वसूली अभियान चला रखा गया है। जिलाधिकारी प्रतापगढ़ से एसडीएम सदर उदय भान सिंह का बचाव अपर जिलाधिकारी वित्त/राजस्व प्रतापगढ़ और मुख्य राजस्व अधिकारी प्रतापगढ़ करते हैं।

हिन्दू युवा वाहिनी के पूर्व जिला महामंत्री बृजेश कुमार गुप्ता ने हलफनामा के साथ कई प्रकरण का उल्लेख करते हुए स्वयं के प्रकरण का उल्लेख कर शिकायती पत्र में कहा है कि प्रकरण अति संवेदनशील है। उसके पास सबूतों और साक्ष्यों के पर्याप्त संकलन है। इसलिए एसडीएम सदर प्रतापगढ़ उदय भान सिंह के भ्रष्टाचार की जाँच आर्थिक अपराध शाखा अथवा एंटी करप्शन टीम से कराकर भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति की प्रतिबद्धता को जीवित रखा जा सके और भ्रष्टाचार के आकंठ डूबे एसडीएम सदर उदय भान सिंह पर कानून का शिकंजा कसा जा सके और उन्हें दंडित किया जा सके। देखना होगा कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने से पहले अपने हिन्दू युवा वाहिनी से जुड़े अपने कार्यकर्ता की शिकायत को सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी कितना तवज्जों देते हैं ? फिलहाल पूर्व जिला महामंत्री बृजेश कुमार गुप्ता को योगी जी पर पूरा भरोसा है कि उनकी शिकायत को गंभीरता से लिया जाएगा और भ्रष्टाचार के आकंठ डूबे एसडीएम सदर उदय भान सिंह के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।

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