अवैध संबंध के शक में LLB के छात्र की हत्या कर गड्ढे में दबा दिया था शव, कोर्ट ने आरोपी पति-पत्नी और बेटी को सुनाई आजीवन कारावास
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बैचलर ऑफ लॉ (LLB) के छात्र की हत्या कर बेसमेंट में गड्ढा खोद शव दबाने के मामले में कोर्ट ने पति-पत्नी और बेटी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामला साहिबाबाद थाना क्षेत्र का है। विशेष लोक अभियोजक सुनील कौशिक ने बताया कि फिरोजपुर, बलिया के रहने वाले पंकज कुमार सिंह गाजियाबाद के एक कॉलेज में एलएलबी फोर्थ ईयर के छात्र थे। वह साइबर कैफे भी चलाते थे। साहिबाबाद के गिरधर एन्क्लेव में मुन्ना कुमार हरिओम के मकान में वह किराये पर रहते थे।
मकान मालिक को पंकज के साथ बेटी के अवैध संबंध होने का शक था। इसी वजह से मुन्ना ने 9 सितंबर साल-2019 को पंकज की हत्या कर शव मकान के बेसमेंट में गड्ढा खोदकर दबा दिया था। पंकज के पिता मनीष कुमार सिंह ने साहिबाबाद थाने में उनकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। आसपास के लोगों ने पुलिस को बताया था कि मुन्ना कुमार के घर से बदबू आ रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मुन्ना कुमार को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की।
उसने अपनी पत्नी सुलेखा और बेटी अंकिता के साथ मिलकर पंकज की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया था। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर 14 सितंबर साल-2019 को पंकज का शव बेसमेंट के गड्ढे से बरामद कर लिया। इसके बाद तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की अंतिम सुनवाई एडीजे 10 कोर्ट के न्यायाधीश आनंद प्रकाश सिंह ने की। शुक्रवार को कोर्ट ने पेश सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर मुन्ना कुमार, उसकी पत्नी सुलेखा और बेटी अंकिता को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।