पूर्व सांसद बाहुबली अतीक अहमद पर फिर चला योगी सरकार का हंटर, 75 करोड़ की संपत्ति होगी कुर्क
प्रयागराज। गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती जेल में बंद बाहुबली और पूर्व सांसद माफिया अतीक अहमद की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। माफिया अतीक अहमद की 75 करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्क होगी। डीएम संजय खत्री ने तीनों अवैध संपत्तियों को गैंगस्टर एक्ट में कुर्क करने का आदेश भी जारी कर दिया है। कुछ दिन पहले ही धूमनगंज पुलिस ने अतीक अहमद की 24 करोड़ की संपत्ति कुर्क किया था। पुलिस को 6 सितंबर तक तीनों संपत्तियों को कुर्क कर रिपोर्ट डीएम को सौंपनी है। 6 सितंबर से पहले पूर्व सांसद माफिया अतीक अहमद को लगभग 75 करोड़ रुपए का झटका लगने वाला है। अतीक अहमद की अवैध संपत्तियों की लगातार धूमनगंज पूरामुफ्ती थाना पुलिस तलाश कर रही थी। इस बीच 24 करोड़ की संपत्ति की कुर्की के बाद पुलिस ने कौशांबी जिले में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम 8 बीघा जमीन का पता लगाया है। इसके साथ ही शाइस्ता के नाम पर ही हाईवे पर पौने चार बीघा जमीन मिली है, जबकि रहीमाबाद में अतीक अहमद के नाम पर ही सवा दो बीघे जमीन होने की जानकारी पुलिस को मिली है। तीनों प्रापर्टी को कुर्क करने के लिए पुलिस ने डीएम से इजाजत मांगी थी। इजाजत मिलने के बाद इन संपत्तियों को कुर्क करने की कार्रवाई तेज हो गई है।
पुलिस गैंगस्टर एक्ट की धारा 14-1 के तहत माफियाओं की अवैध संपत्तियों को कुर्क कर रही है। इसी एक्ट के तहत अब माफिया घोषित हो चुके अतीक अहमद की लगभग 75 करोड़ की संपत्ति को जल्द कुर्क किया जाएगा। बता दें कि है कि माफिया अतीक अहमद गुजरात के साबरमती जेल में बंद है तो वहीं उसका छोटा बेटा अली अहमद रंगदारी मांगने के मामले में नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। अली अहमद ने बीते माह 30 जुलाई प्रयागराज जिला अदालत में सरेंडर किया था।अली अहमद पर 50 हजार का इनामी था।अतीक अहमद का बड़ा बेटा मोहम्मद उमर चार सालों से फरार चल रहा है।उमर पर अतीक अहमद के बिजनेस पार्टनर प्रॉपर्टी डीलर मोहित जायसवाल को लखनऊ से अगवा कर देवरिया जेल ले जाने और पिटाई कराने के आरोप में लखनऊ के कृष्णा नगर थाने में मुकदमा दर्ज है। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है और सीबीआई ने मोहम्मद उमर को भगोड़ा घोषित करते हुए दो लाख का इनाम घोषित किया हुआ है।