अधिग्रहण आदेश के बाद भी निर्धारित समय में वाहन मुहैया नहीं कराने 12 वाहन स्वामियों के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर
उत्तर प्रदेश के सीतापुर में निकाय चुनाव के लिए अधिग्रहण आदेश के बाद भी निर्धारित समय में वाहन मुहैया नहीं कराने पर 12 वाहन स्वामियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। चुनाव कार्य में लापरवाही बरतने पर परिवहन विभाग इस कार्रवाई की तैयारी में है। एआरटीओ प्रवर्तन डॉ. उदित नारायण ने बताया कि सीतापुर में चार मई को मतदान होना है। पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्रों तक पहुंचाने व अन्य कार्यों के लिए कुल 2035 वाहनों की जरूरत है। जिला निर्वाचन अधिकारी अनुज सिंह की ओर से 423 निजी मिनी बस, 188 निजी बस, 195 स्कूली हल्के वाहन, 429 निजी हल्के वाहनों के अतिरिक्त 800 निजी बोलेरो के स्वामियों को अधिग्रहण आदेश जारी किया गया था।
हल्के वाहनों को 28 अप्रैल को शहर के आरएमपी ग्राउंड (ग्रास फॉर्म) में पहुचाना था। निर्वाचन कार्य के प्रति वाहन स्वामियों की उदासीनता के चलते कई वाहन उपलब्ध नहीं हुए। एआरटीओ ने बताया कि लापरवाह 12 बोलेरो वाहन स्वामियों को चिह्नित किया गया है। इनके विरुद्घ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्ग संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि इनमें महोली के तीन, लहरपुर के चार, मिश्रिख के दो, शहर कोतवाली, बिसवां व सिधौली के एक-एक वाहन स्वामी शामिल हैं।