पूर्व थानेदार व दो सिपाहियों के खिलाफ दर्ज हुआ चोरी का मुकदमा, गहने व सामान चुराने का है आरोप
गोरखपुर। राजघाट थाने के पूर्व थानेदार समेत तीन पुलिसकर्मियों पर मालखाने से सामान चुराकर हड़पने का मुकदमा दर्ज हुआ। सर्राफ के प्रार्थनापत्र पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपित पुलिसकर्मियों पर राजघाट थाने में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था। आरोपित थानेदार नवीन सिंह वर्तमान में देवरिया जिले के रुद्रपुर कोतवाली के प्रभारी हैं। रायगंज उत्तरी के रहने वाले आकाश वर्मा ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रार्थनापत्र देकर बताया था कि राजघाट थाने के मालखाने में रखा उसका सामान चोरी हो गया है। 13 जनवरी, साल-2018 को तत्कालीन थानेदार नवीन सिंह ने सीसी कैमरा, डीवीआर, हार्ड डिस्क, कंप्यूटर उपकरण, गहने व रुपये कब्जे में लिया था।
पुलिस की फर्द में लिखा है कि सामान को तत्कालीन थानेदार नवीन सिंह, मुख्य आरक्षी मनीराम मौर्या व अरविंद सिंह ने मालखाने में दाखिल किया था। दो दिसंबर, साल-2019 को न्यायालय ने सामान रिलीज करने का आदेश दिया। सात दिसंबर को वह आदेश की कापी लेकर थाने गए तो दीवान ने यह कहते हुए भगा दिया कि मालखाने में सामान नहीं है। आदेश के बारे में जानकारी देने पर जेल भेजने की धमकी दी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपितों के विरुद्ध मालखाने से सामान चुराकर हड़पने, धमकी देने का मुदकमा दर्ज करने का आदेश दिया था। एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई होगी।