नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 25 वर्ष कारावास, 35 हजार रुपये का अर्थदण्ड
प्रतापगढ़। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम आलोक द्विवेदी ने अब्दुल रज्जाक उर्फ खुर्रम थाना रानीगंज को नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने व उसे जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दोषी पाते हुए 25 वर्ष की कारावास तथा 35 हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थ दंड की राशि पीड़िता को उसके मानसिक आघात, चिकित्सीय आघात एवं पुनर्वास हेतु प्रदान की जाएगी। वादिनी के अनुसार उसकी नाबालिग पुत्री 1 जून साल-2021 को शाम सात बजे इंडिया मार्का हेण्डपम्प पर पानी भर रही थी, तभी गांव के बाल अपचारी एवं अब्दुल रज्जाक उर्फ खुर्रम योजना वद्ध तरीके से वादिनी की पुत्री को पड़क कर खींच लिए। जब वह शोर मचाई तो गमछे से उसका मुंह बांधकर पास के सरपताही में उठा ले गए और उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया।
धमकी दी थी यदि किसी से बताया तो जान से मार डालूंगा। पीड़िता ने न्यायालय में उपस्थित होकर बयान दिया कि 1 जून साल-2021 को शाम सात बजे वह नल पर पानी भर रही थी तभी अब्दुल रज्जाक व किशोर अपचारी वहां आए और उसका मुंह दबाकर ले गए उसके मुंह में कपड़ा भर दिया और दोनों ने उसके साथ बारी- बारी से बलात्कार किया। धमकी दिया कि किसी से बताओगी तो तुम्हें गोली मार देंगे। अभियोजन की ओर से 6 गवाहों के माध्यम से 12 प्रदर्शो को साबित कराया गया। किशोर अपचारी का विचारण किशोर न्यायालय में विचाराधीन है। राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक देवेश चंद्र त्रिपाठी व अशोक त्रिपाठी ने की है।