कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी को सुनाई 20 साल कैद की सजा, विवाहिता को मिला इंसाफ
बरेली में अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) प्रथम रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने विवाहिता से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। दोषी को सजा दिलाने में पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट ने मुख्य भूमिका निभाई और एक साल बाद ही फैसला आ गया।
घटना भोजीपुरा थाना क्षेत्र में 20 जुलाई 2023 को हुई थी। विवाहिता ने पुलिस को बताया था कि वह घर पर अकेली थी। इसी दौरान परिचित परवेज उसके घर में घुस आया और अश्लील हरकतें करने लगा। उसके साथ दुष्कर्म किया। उसे जान से मारने की धमकी दी। कुछ देर बाद उसके परिवार के रिहान और रहमान खां ने आकर विवाहिता को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी।
पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया। 26 फरवरी 2024 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया गया। न्यायालय में दोषियों की ओर से झूठे गवाह पेश किए गए। गवाहों ने दबाव में आकर गवाही देने की बात कही। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने और साक्ष्यों के अवलोकन के बाद परवेज को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है।
धमकाने वालों को सात साल कैद…
परवेज के दुष्कर्म करने के बाद पीड़िता को जान से मारने की धमकी देने पहुंचे रिहान और रहमान को न्यायालय ने सात साल कैद की सजा सुनाई है। दोनों दोषी परवेज के परिवार के ही हैं।