ED की याचिका पर HC में सुनवाई जारी, तब तक ट्रायल कोर्ट के जमानत के फैसले पर रोक... दिल्लीदेश दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर लगाई रोक, ED की याचिका पर HC में सुनवाई जारी By Ramesh Tiwari Rajdar Last updated Jun 21, 2024 554 दिल्ली शराब नीति केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। ED ने इसका विरोध करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट की वेकेशनल बेंच में याचिका लगाई है। ED की ओर से ASG एसवी राजू, केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी दलीलें रख रहे हैं। जस्टिस सुधीर जैन और जस्टिस रविंदर डुडेजा की बेंच सुनवाई कर रही है। ED के वकील एसवी राजू ने कहा कि हमें दलीलें रखने का मौका नहीं मिला। इस पर केजरीवाल के वकील बोले- आपने कल 7 घंटे अपनी बातें रखीं। शालीनता से कुछ बातें स्वीकार करनी चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा- ED की याचिका पर सुनवाई होने तक ट्रायल कोर्ट के आदेश को प्रभावी नहीं माना जाएगा। यानी हाईकोर्ट का जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि फाइल आने दीजिए। हमने अभी अंतिम आदेश नहीं दिया है। फाइल 10-15 मिनट में मेरे पास आ जाएगी। उसके बाद आप दलीले दे सकते हैं। केजरीवाल को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर सुनवाई होने तक ट्रायल कोर्ट के आदेश को प्रभावी नहीं माना जाएगा। समाचार 554 Share