मिलावटखोरों पर विभाग सख्त: फर्जी ब्रांड के खाद्य पदार्थों की बिक्री पर एक्शन, 11 मामलों में 3,47,000 का लगाया जुर्माना
गाजीपुर। खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच के बाद, जिला प्रशासन ने कई विक्रेताओं पर मिलावटखोरी की पुष्टि करते हुए उन पर लाखों रुपए का जुर्माना लगाया है। इसमें कई ऐसे विक्रेता शामिल हैं, जिनके पास फर्जी ब्रांडिंग के खाद्य पदार्थ पाए गए थे। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, अरुण कुमार सिंह ने इस तरह के 11 मामलों में कुल 3,47,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना समय पर जमा नहीं किया जाएगा तो इसे आरसी के माध्यम से वसूला जाएगा। आदेश के अनुसार, विनोद कुमार यादव पर बिना रजिस्ट्रेशन और मिलावटी खोवा बिक्री के लिए 35,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है, सौरभ गुप्ता पर फर्जी परिवार ब्रांड सेवई बिक्री के लिए 30,000 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है, ओम प्रकाश जायसवाल पर फर्जी धन श्री ब्रान्ड नमकीन बिक्री के लिए 35,000 हजार रुपए, और हृदय नरायण प्रजापति पर फर्जी चोटी वाला ब्राण्ड नमकीन बिक्री के लिए 35,000 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
उसके अलावा, राधेश्याम सिंह यादव पर 25,000 हजार का जुर्माना मिलावटी दही की बिक्री के लिए, उमाशंकर यादव पर 35,000 हजार का जुर्माना मिलावटी खोवा बिक्री के लिए, रोहित प्रजापति पर 12,000 हजार का जुर्माना मिलावटी दूध की बिक्री के लिए, विनोद कुमार गुप्ता पर 35,000 हजार का जुर्माना फर्जी वीआईपी च्वाइस ब्राण्ड नमकीन की बिक्री के लिए, विनोद गुप्ता जलालाबाद पर 35,000 हजार का जुर्माना मिलावटी कलाकंद की बिक्री के लिए, जितेन्द्र सिंह यादव पर 35,000 हजार का जुर्माना फर्जी ब्रांड बेसन के लड्डू की बिक्री के लिए, और कन्हैया लाल पर 35,000 हजार का जुर्माना मिलावटी और फर्जी ब्रांड के बेसन लड्डू की बिक्री के लिए लगाया गया है।