जिलाधिकारी नेहा शर्मा का निर्देश; अब शराब की दुकानों पर नहीं मिलेंगे प्लास्टिक गिलास, दुकान के बाहर पीने वालों की खैर नही
गोंडा। जिले में शराब की दुकानों पर सख्त अनुशासन लागू करने और अवैध गतिविधियों पर रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। डीएम ने सभी शराब की दुकानों पर प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के ग्लासों की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी है। यदि किसी दुकान पर इस नियम का उल्लंघन किया गया। तो संबंधित के खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा।
अवैध शराब के खिलाफ सख्ती…
अवैध शराब के निर्माण और बिक्री पर रोकथाम के लिए आबकारी और पुलिस की संयुक्त टीमों के गठन के निर्देश दिए गए हैं। विशेष ध्यान माझा क्षेत्र और छोटे बाजारों पर दिया जाएगा। जहां छापेमारी अभियान चलाकर संदिग्ध स्थानों की जांच की जाएगी। अक्टूबर माह में किए गए प्रवर्तन कार्य के तहत, 256.44 लीटर अवैध शराब और 18,900 किलोग्राम लहन नष्ट किया गया। विभिन्न थानों में 04 एफआईआर दर्ज की गई हैं। आबकारी विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर माह में मात्र 13 थानों में प्रवर्तन कार्य हुआ है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि सभी थानों पर संयुक्त अभियान चलाकर अवैध शराब के खिलाफ व्यापक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
कानूनी कार्रवाई को प्रभावी बनाने का प्रयास…
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अवैध शराब से जुड़े मामलों में प्रभावी कार्यवाई करें, ताकि तस्करों और व्यापारियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। जिला प्रशासन का यह कदम गोण्डा में अवैध शराब की समस्या को समाप्त करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।