पिता चेयरमैन थे, बेटे ने शादी से इनकार पर युवती को मारी थी गोली; अब मिली 10 साल की सजा
उत्तर प्रदेश के देवरिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जो काफी सुर्खियां बटोर रहा है। देवरिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अपर सत्र न्यायाधीश छाया नैन की कोर्ट ने एक आरोपी को छेड़छाड़ करने और लड़की पर जानलेवा हमला करने के लिए 10 साल की सजा और 32 हजार रुपये के जुर्माने का फैसला सुनाया है। देवरिया के बरहज नगरपालिका परिषद के पूर्व चेयरमैन विन्देस्वरी जायसवाल के बेटे मानवेंद्र जायसवाल उर्फ दीपू इस मामले में आरोपी था जिसे दोषी मानकर सजा सुनाई गई है।
आज से लगभग 6 साल पहले थाना बरहज क्षेत्र की एक युवती के साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया था। आरोपी युवती से जबरजस्ती शादी करने का दबाव बना रहा था। युवती ने शादी करने से मना कर दिया था। यह बात चेयरमैन के बेटे को काफी नागवार गुजरी। तभी युवती की शादी कहीं और तय हो गई थी।
आरोपी ने लड़की पर किया था जानलेवा हमला
घरवालों ने शादी तय होने की खुशी में पूजा पाठ का मंदिर पर आयोजन कराया था। पूजा पाठ होने के बाद युवती अपने घर की तरफ आ रही थी तभी रास्ते में आरोपी मानवेन्द्र जायसवाल ने युवती पर दो गोली चला दी। इस हमले में एक गोली युवती को लग गई। गोली लगने से युवती घायल हो गई। युवती को परिजनों ने इलाज कराने के लिए देवरिया हॉस्पिटल में एडमिट कराया लेकिन वहां से डॉक्टरों की टीम ने युवती को मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के लिए रेफर कर दिया था। डॉक्टरों ने युवती की जान बचा ली। इसके बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है।
लड़की पर बनाता था शादी का दबाव
वहीं इस मामले को लेकर अपर शासकीय अधिवक्ता मनीष सिंह का कहना है कि बरहज नगरपालिका के पूर्व चैयरमैन विंदेश्वरी जायसवाल के बेटे मानवेंद्र उर्फ दीपू एक लड़की पर गलत नजर रखता था। वो लड़की से कई बार छेड़खानी करता था और उसपर शादी करने का दबाव बनाया था। इसी बीच लड़की की शादी तय हो गई लेकिन आरोपी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो लगातार उसे परेशान करता रहा। आरोपी उसका पीछा करता था। आरोपी को ये बात ना गवार गुजरी थी कि पीड़िता ने उससे शादी करने से मना कर दिया और किसी और से शादी कर रही है। ऐसे में पीड़िता जब घर की ओर जा रही थी, तभी आरोपी ने उसे सड़क पर दो गोली मारी जिसमें से उसे एक लग गई।