ज्ञानवापी के वजूखाने का एएसआई सर्वे कराने की मांग पर सुनवाई पूरी, 21 अक्तूबर को आएगा आदेश
वाराणसी। काशी के ज्ञानवापी परिसर स्थित सील वजूखाने में एएसआई सर्वे के लिए राखी सिंह की तरफ से दाखिल प्रार्थना पत्र पर गुरुवार को सुनवाई पूरी हो गई। दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद जिला जज की अदालत ने आदेश के लिए 21 अक्तूबर की तिथि तय की है।
मां श्रृंगार गौरी केस की वादिनी राखी सिंह ने बीते माह 29 अगस्त को अधिवक्ता सौरभ तिवारी और अनुपम द्विवेदी के माध्यम से ज्ञानवापी के सील वजूखाने के एएसआई सर्वे के लिए 64 पृष्ठ का आवेदन पत्र दायर किया था। मसाजिद कमेटी ने राखी सिंह की तरफ से दायर आवेदन पर कड़ी आपत्ति दर्ज करते हुए वजूखाने के सर्वे का विरोध किया है।
मसाजिद कमेटी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई 2022 को वजूखाने को संरक्षित व सील किया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परे जाकर वजूखाने के एएसआई सर्वे हेतु आदेश नहीं दिया जा सकता। इस पर प्रति आपत्ति दाखिल की गई है। कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई 2022 को वजूखाने व शिवलिंग क्षेत्र को सुरक्षित करने का आदेश जिलाधिकारी को दिया था।
एएसआई के वैज्ञानिक सर्वे से ढांचे को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। वजूखाना पूर्णतया सुरक्षित रहेगा और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार यथास्थिति बनी रहेगी। गुरुवार को हुई सुनवाई में दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं ने दलील पेश की। अदालत ने मामले में आदेश के लिए 31 अक्तूबर की तारीख तय की है।