शैतानी आत्मा से छुटकारा दिलाने के नाम पर महिला से छेड़छाड़, मौलाना ने इस्लाम कबूल करने का बयाना दबाव
उत्तर प्रदेश में गाजीपुर बरेसर थाने की पुलिस ने बलिया की रहने वाली महिला की तहरीर पर धर्म परिवर्तन, लैंगिक उत्पीड़न और जान से मारने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पीड़िता का आरोप है कि उसके साथ ऐसा शैतानी आत्मा के प्रभाव को खत्म करने की आड़ में ये सब किया गया।
पीड़िता की तहरीर के मुताबिक उसकी शादी वर्ष 2021 में बलिया के रहने वाले युवक के साथ हुई थी। गाजीपुर के बरेसर थाना क्षेत्र के माटा गांव में दरबार चलाने वाले मौलवी शान अहमद का उसके ससुराल आना-जाना था। आरोप है कि वो घर वालों से कहता था कि पीड़िता के ऊपर शैतान है, उसे मेरे दरबार में लेकर आओ। जब परिजन उसे लेकर किलेनुमा मकान में गए तो आरोपी ने इस्लामिक तरीकों का पालन करने के लिए मानसिक रूप से दबाव बनाया। पति के बार-बार कहने पर वो 18 मार्च को आरोपी के साथ माटा उसके दरबार में गई थी।
महिला के साथ की छेड़खानी
आरोप है कि शैतान हटाने के नाम पर उसे अपने किलेनुमा मकान के एक कमरे में ले गया। वहां अश्लील हरकत करने का प्रयास किया। शोर मचाने पर कहा कि तुम्हें इस्लाम कबूल करना होगा। महिला को समर्पण करना होगा, नहीं तो वह महिला और उसके परिवार को खत्म करवा देगा। पीड़िता के मुताबिक वो किसी तरह बचकर निकली और काफी डर गई थी। इसके बाद उसने पूरी बात अपने माता-पिता को बताई। उन्होंने हौसला दिया तो आरोपी के खिलाफ कार्रवाई के लिए हिम्मत जुटा सकी।
थानाध्यक्ष राजीव त्रिपाठी ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की विवेचना की जा रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी।