बसपा MLA राजू पाल हत्याकांड में सभी छह आरोपियों को उम्रकैद की सजा, सीबीआई कोर्ट ने सुनाई फैसला
लखनऊ। बसपा विधायक राजू पाल हत्या के सात आरोपियों को सीबीआई लखनऊ की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों में माफिया अतीक अहमद के तीन शॉर्प शूटर फरहान, आबिद और अब्दुल कवि भी शामिल हैं। इसके अलावा जावेद, इसरार, रंजीत पाल और गुल हसन को भी कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। हत्याकांड के दो आरोपी माफिया अतीक अहमद और अशरफ की मौत हो चुकी है। छह आरोपियों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है, जबिक एक अन्य आरोपी फरहान को अदालत ने आर्म्स एक्ट में चार साल की सजा सुनाई है।
साल-2016 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सौंपी थी, जांच…
राजू पाल हत्याकांड मामले की जांच सर्वोच्च न्यायालय ने 22 जनवरी 2016 को सीबीआई को सौंप दी थी। पूजा पाल ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर मामले की सीबीआई की जांच की गुहार लगाई थी। घटना के करीब 11 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। राजू पाल की हत्या के साथ उनके साथ मौजूद देवी लाल पाल और संदीप यादव की भी मौत हो गई थी। 20 अगस्त साल-2019 को सीबीआई ने कुल 10 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. एक आरोपी रफीक उर्फ गुलफुल प्रधान की मौत हो चुकी है।