नशे में पिता की हत्या करने वाले बेटे को आजीवन-कारावास, शराब के पैसे नहीं देने पर कुल्हाड़ी से मारकर की थी हत्या
शराब के नशे में पिता की हत्या करने के दोषी बेटे को जयपुर महानगर द्वितीय की एडीजे-6 अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैं। जज बालकृष्ण कटारा ने कन्हैयालाल मीणा को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 50 हजार का जुर्माना भी लगाया।
मामले में कोई चश्मदीद गवाह भी नहीं था। लेकिन अदालत ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर बेटे को दोषी करार दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त की निशानदेही से घटना के प्रयुक्त कुल्हाडी बरामद हुई हैं और एफएसएल रिपोर्ट में उसी कुल्हाड़ी से हत्या होना साबित हुआ है।
शराब के पैसे नहीं देने पर की थी हत्या अपर लोक अभियोजक सत्येन्द्र सिंह ने राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया कि घटना को लेकर मृतक के भतीजे शेरसिंह मीणा ने 7 जून, 2021 को सेज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक उसके पास रात 8 बजे रिश्तेदार का फोन आया था कि जल्दी से गोवर्धन चाचा के घर पहुंचो।
वहां पहुंचने पर उसने देखा की गोवर्धन घर के बाहर दीवार के पास लहूलुहान अवस्था में पड़ा था। उसने कन्हैयालाल या किसी अन्य पर हत्या का शक जताया था। बाद में पुलिस ने पुत्र को गिरफ्तार कर चालान पेश किया।
जांच में आया कि मृतक गोवर्धन शराब पीने का आदि था और अभियुक्त भी नशे का आदि था। कन्हैयालाल कोई काम नहीं करता था। घटना के दिन पुत्र ने शराब के लिए पैसे मांगे, नही देने पर झगड़ा हो गया और कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी।