माफिया मुख्तार अंसारी को कपिल देव सिंह की हत्या मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया,सुनाई जाएगी आज सजा
गाजीपुर। जरायम की दुनिया बेताज बादशाह बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी के खिलाफ चल रहे गैंगस्टर एक्ट के मामले में गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया है। करंडा में शिक्षक की हत्या से जुड़े मामले में गुरुवार को कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है। कोर्ट कल यानी शुक्रवार को सजा सुनाएगी। दोनों तरफ से बहस पूरी होने के बाद पिछली सुनवाई में एमपी-एमएलए कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।इससे पहले भी गैंगस्टर के मामले में मुख्तार को सजा हो चुकी है। फैसला सुनाए जाने के दौरान मुख्तार को बांदा जेल से वीडियो कांफ्रेंस के जरिए पेश किया गया।
यह है पूरा मामला…
बता दें कि करंडा के सबुआ निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक कपिल देव सिंह की 2009 में हत्या कर दी गई थी। माफिया मुख्तार अंसारी उस समय गाजीपुर जेल से अपना गैंग चला रहा था। इसी साल मुहम्मदाबाद के मीर हसन ने मुख्तार के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कराया था। उनकी भी हत्या का प्रयास किया गया था। दोनों मामलों को मिलाकर साल 2010 में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। कपिलदेव सिंह हत्याकांड के मूल मुकदमे में मुख्तार अंसारी पहले ही बरी हो चुका है।गैंगस्टर एक्ट के तहत दोष सिद्ध होने के बाद अब मुख्तार को इस मामले में शुक्रवार को सजा सुनाई जाएगी।