मानहानि मामले में राहुल गांधी को कोर्ट से मिली जमानत, जानें पूरा मामला
सुल्तानपुर।मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज सुबह सुल्तानपुर कोर्ट में पेश हुए।कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दे दी। राहुल गांधी को 25–25 हजार के दो मुचलकों पर जमानत मिली।यह मामला 4 अगस्त, 2018 का है और एक भाजपा नेता विजय मिश्रा द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे से जुड़ा है। इस मामले में सुल्तानपुर की दीवानी अदालत में पेश होने के लिए राहुल गांधी को समन जारी किया गया था।मामले की अगली सुनवाई दो मार्च को होगी।
अधिवक्ता संतोष पांडे का कहना है कि राहुल गांधी ने आज अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। अदालत ने राहुल गांधी 30-45 मिनट के लिए हिरासत में ले लिया। उसके बाद राहुल गांधी की जमानत याचिका प्रस्तुत की गई,जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। जमानत मिलने के बाद राहुल कोर्ट से अमेठी के लिए रवाना हो गए।
बता दें कि बेंगलुरु में एक संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ 2018 में भाजपा नेता विजय मिश्रा द्वारा मानहानि का मामला दायर किया गया था। विजय मिश्रा ने राहुल गांधी द्वारा तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के कार्यकाल के दौरान एक हत्या के मामले में भाजपा की संलिप्तता का आरोप लगाने वाली टिप्पणियों का जिक्र किया था। भाजपा नेता विजय मिश्रा का दावा है कि राहुल गांधी के बयान से चार साल पहले अमित शाह को 2005 के फर्जी मुठभेड़ मामले में मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने आरोपमुक्त कर दिया था।