समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व विधायक आजम खान को हेट स्पीच केस में रामपुर कोर्ट ने 3 साल की सुनाई सजा
रामपुर। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व विधायक आजम खान को रामपुर कोर्ट ने आज गुरुवार दोषी करार दे दिया है। कोर्ट ने फैसले का ऐलान करते हुए आजम को तीन साल की सजा सुनाई है। बड़ी बात यह है कि दो साल से ज्यादा की सजा होने के बाद ही उनकी विधायकी पर संशय के बादल मंडराने की बात की जा रही थी। ऐसे में आजम जब तीन साल की सजा सुनाई गई है तो विधायकी की कुर्सी संशय के घेरे में आ चुकी है। जानकारी के मुताबिक तीनों धाराओं में अधिकतम सजा तीन साल की होती है। ऐसे में आजम खान को तीन साल की सजा मिलनी ही थी। अब आजम की विधानसभा से सदस्यता रद्द हो सकती। हालांकि अभी आजम के पास हाइकोर्ट जाकर राहत पाने का अवसर है। अगर आजम की विधायकी चली जाती है तो समाजवादी पार्टी को अपने एक वरिष्ठ और अनुभवी विधायक से हाथ धोना पड़ेगा। आजम यूपी में एक बड़ा मुस्लिम चेहरा हैं।
जाहिर है इससे समाजवादी की पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। नगर निकाय चुनाव से ठीक पहले आजम पर आया यह संकट समाजवादी पार्टी को काफी भारी पड़ सकता है। वहीं बीते कई दिनों से खराब तबीयत के चलते इलाज करा रहे आजम को भी मानसिक दिक्कत झेलनी पड़ेगी। सीएम योगी और पीएम मोदी पर की थी टिप्पणी में बता दें कि हेट स्पीच का यह मामला साल-2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा है। कथित रूप से आजम खान ने रामपुर की मिलक विधानसभा में एक चुनावी भाषण के दौरान आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थी। आजम खान ने तत्कालीन जिलाधिकारी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। उस समय इसकी शिकायत भारतीय जनता पार्टी के नेता आकाश सक्सेना ने पुलिस में की थी। गुरुवार 27 अक्टूबर को इसी मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया है।