डीएम ने जिस बोलेरो को कुर्क करने का दिया आदेश कार्रवाई से पहले ही हो गई गायब खोजबीन में जुटी पुलिस
प्रयागराज आठ अगस्त को डीएम ने इस संबंध में आदेश जारी किया। जिसमें यह भी निर्देशित किया गया कि संबंधित संपत्तियों को कुर्क कर कार्रवाई की आख्या 22 अगस्त तक उपलब्ध कराई जाए। आदेश के अनुक्रम में 18 अगस्त को अटरामपुर नवाबगंज स्थित आरोपी की एक करोड़ रुपये मूल्य की भूमि कुर्क कर दी गई। गो तस्कर गिरोह के सदस्य की जिस बोलेरो को कुर्क करने का आदेश जिलाधिकारी ने दिया, वह कार्रवाई से पहले ही गायब हो गई। समय सीमा बीतने के बावजूद इसे कुर्क नहीं किया गया। इसी का फायदा उठाकर खेल कर दिया गया। अब बोलेरो की खोजबीन चल रही। योेगेंद्र नारायण शुक्ला नवाबगंज के झोखरी आदमपुर गांव का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक, वह कुख्यात गो तस्कर गिरोह सरगना मो. मुजफ्फर गैंग का सदस्य है और वर्तमान में जेल में है। पिछले साल पूरामुफ्ती थाने में उसके खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा कायम हुआ था। इसी मुकदमे में धारा- 14(1) के तहत विवेचक धूमनगंज इंस्पेक्टर ने अपराध से अर्जित उसकी बेशकीमती जमीन व बोलेरो चिह्नित की और कुर्की की कार्रवाई के लिए डीएम से अनुमति मांगी।
आठ अगस्त को डीएम ने इस संबंध में आदेश जारी किया। जिसमें यह भी निर्देशित किया गया कि संबंधित संपत्तियों को कुर्क कर कार्रवाई की आख्या 22 अगस्त तक उपलब्ध कराई जाए। आदेश के अनुक्रम में 18 अगस्त को अटरामपुर नवाबगंज स्थित आरोपी की एक करोड़ रुपये मूल्य की भूमि कुर्क कर दी गई। हालांकि बोलेरो को कुर्क नहीं किया गया। खास बात यह कि समय सीमा बीतने के बावजूद कार्रवाई लंबित रही। सूत्रों का कहना है कि इसी का फायदा उठाकर बोलेरो गायब कर दी गई। इसकी जानकारी होने पर हड़कंप मचा तो खोजबीन शुरू हुई। लेकिन अब बोलेरो ढूंढ़े नहीं मिल रही है। इससे पुलिस की नींद उड़ी हुई है। इस मामले में विवेचक धूमनगंज इंस्पेक्टर राजेश मौर्य का कहना है कि बोलेरो का पता लगाया जा रहा है। फिलहाल प्रकरण मेरे संज्ञान में नहीं है। कार्रवाई समय सीमा में नहीं हुई तो इस संबंध में पूछताछ की जाएगी।