युवक की हत्या के पुराने मामले में एक ही परिवार के सात लोगों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास
कानपुर देहात के शिवली कोतवाली क्षेत्र में वर्ष-2017 में जमीन के विवाद में बुजुर्ग पिता के सामने हुई बेटे की हत्या करने वाले पांच भाइयों समेत एक ही परिवार के सात लोगों को जिला जज की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही सभी पर 11-11 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जिला शासकीय अधिवक्ता राजू पोरवाल ने बताया कि शिवली कोतवाली क्षेत्र के जुगराजपुर बिठूर गांव के मजरा कल्याणपुर में जमीन के विवाद में 15 अगस्त वर्ष-2017 को नलकूप पर लेटे शैलेंद्र की उसके पिता रामस्वरूप (80) के सामने लाठी-डंडों व सरिया आदि से हमला कर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी।
मामले में मृतक शैलेंद्र के पिता रामस्वरूप ने गांव के ही राम नारायण उर्फ नंबरी, अजमेर सिंह, प्रकाश, रमेश, सुरेश तथा अजमेर के पुत्रों पंकज व नीरज के खिलाफ शिवली कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचक ने विवेचना कर सभी के खिलाफ आरोपपत्र अदालत में दाखिल किए थे। मुकदमे की सुनवाई जिला जज जयप्रकाश तिवारी की कोर्ट में चल रही थी। बुधवार को अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सभी सातों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।