प्रतापगढ़ जनपद की सदर तहसील के तत्कालीन एसडीएम उदय भान सिंह के हस्ताक्षर से फेंक आदेश की फेहरिस्त है, लम्बी

भूमाफियाओं और उनके सिंडिकेट सहित राजस्व विभाग के भ्रष्ट अफसरों की कलई खोलने के लिए जिला पंचायत सदस्य इन्द्रदेव तिवारी ने उठाया है, वीणा…

 

Khulasaindia News Network : एक ही प्रकरण में दायर मुकदमें में एक ही डेट पर दो आदेश, दोनों के आदेश में तहसीलदार सदर रिपोर्ट पर आधारित है, जबकि एक ही रिपोर्ट तहसीलदार सदर महोदय की रिपोर्ट दिनांक- 10/04/2024 ही प्रकाश में आई है। वो रिपोर्ट भी फेंक प्रतीत होती है। क्योंकि हल्का लेखपाल और राजस्व निरीक्षक ने मौखिक रूप से बताया कि उक्त तहसीलदार सदर की रिपोर्ट पर उनके हस्ताक्षर फेंक हैं।

मजेदार बात यह है कि दोनों आदेश दिनांक- 21/09/2024 को पारित है। अब दोनों आदेश में असल आदेश कौन है या दोनों आदेश फेंक हैं, ये कह पाना मुश्किल हो रहा है। चूँकि दूसरे आदेश में वाद संख्या- 4326/2024 में उल्लेखनीय है कि तहसीलदार सदर की प्रस्तुत आख्या दिनांक- 29/08/2024 का अवलोकन किया गया। उसी रिपोर्ट को आदेश का सक्षम अंग माना गया। उक्त आदेश को थोड़ी देर के लिए सही भी मान लें तो उसका आधार तहसीलदार सदर की प्रस्तुत आख्या दिनांक- 29/08/2024 जो पत्रावली में मौजूद ही नहीं है। फिर तो उक्त आदेश स्वतः फेंक हो जाता है।

संदिग्ध परवाना जिसमें एसडीएम के आदेश के साथ तहसीलदार की आख्या को माना गया आदेश का अंग, परन्तु नहीं है, तहसीलदार सदर की पत्रवाली में आख्या…

 

राजस्व विभाग की वेबसाइट पर कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या टी- 202402570304236 को सर्च करने पर जो विवरण मिलता है, वह तहसीलदार सदर (न्यायिक) प्रतापगढ़ के यहाँ धारा- 34 के अंतर्गत का है, जिसमें पक्षकार कृष्णपाल धर दूबे बनाम इंसाफ बहादुर हैं। अब इसकी असल सच्चाई तो इस आदेश पर हस्ताक्षर करने वाले तत्कालीन एसडीएम सदर, उदय भान सिंह ही बता सकते हैं कि वह एक ही प्रकरण के मुकदमें में एक ही दिनांक- 21/09/2024 को दो आदेश पर हस्ताक्षर क्यों और किस वजह से किये या दोनों आदेश फेंक हैं…???

एक ही प्रकरण के मुकदमें में दो-दो वाद संख्या डालकर आदेश निर्गत करना भी एसडीएम सदर प्रतापगढ़ के न्यायालय को कटघरे में खड़ा करता है। दोनों वाद संख्या में एक ही प्रकरण का निस्तारण किया गया है। दोनों के वादी चन्द्रनाथ हैं, चन्द्रनाथ बनाम सरकार। ऐसा दावा खुलासा इंडिया की टीम नहीं, बल्कि तत्कालीन एसडीएम उदय भान सिंह के द्वारा जारी आदेश से प्रतीत होता है, जबकि दूसरा वाद संख्या- 4236/2024 तो एसडीएम सदर के न्यायालय में दर्ज ही नहीं है। फिर उनके द्वारा आदेश करना ही इसे फेंक सिद्ध कर रहा है।

उक्त मुकदमा एसडीएम सदर कोर्ट में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता- 2006 की धारा- 38 (2) के तहत दायरा किया गया और तहसीलदार सदर की आख्या दिनांक- 10/04/2024 को आधार बनाते हुए मुकदमा संख्या- 4236/2024 में आदेश किया जाता है कि तहसीलदार सदर की आख्या दिनांक-10/04/2024 आदेश का सक्षम अंग होगा। जबकि वाद संख्या- 4236/2024 तहसीलदार सदर (न्यायिक) प्रतापगढ़ के यहाँ धारा- 34 के अंतर्गत दर्ज है। फिर उसमें तत्कालीन एसडीएम उदय भान सिंह द्वारा कैसे आदेश जारी किया गया…???

संदिग्ध परवाना को सही मानकर खतौनी में दर्ज हो गया एसडीएम सदर का आदेश…

 

सबसे मजेदार पहलू यह है कि उक्त आदेश को उद्धरण खतौनी में इंद्राज कराने के लिए जो परवाना SDM सदर की अदालत से बना उसमें वाद संख्या- 4326 और तहसीलदार सदर की आख्या दिनांक- 29/08/2024 कर दिया गया। आदेश दिनांक- 21/09/2024 ही रखा गया। यही आदेश का परवाना बनाकर खतौनी में इंद्राज कराने के लिए राजस्व निरीक्षक (कार्यालय) तुलसी राम यादव के पास भेजा गया, जिसे दिनांक- 02/12/2024 को खतौनी में दर्ज कर लिया गया। इससे साबित होता है कि सदर तहसील के SDM कोर्ट में सबकुछ सामान्य नहीं है।

यक्ष प्रश्न है कि चन्द्रनाथ द्वारा दाखिल एसडीएम सदर न्यायालय में दिनांक- 23/03/2024 को दायर मुकदमा चन्द्रनाथ बनाम सरकार के वाद में आखिर दो वाद संख्या का आवंटन कैसे हो गया ? दोनों वाद संख्या में आदेश भी हो गया और एक आदेश का परवाना जारी करके खतौनी में इंद्राज कर दिया गया। जिस आदेश के सापेक्ष परवाना बना, उसमें तहसीलदार सदर की आख्या ही नहीं लगी है तो वह आदेश का सक्षम अंग कैसे माना जायेगा ? इसे देखने मात्र से प्रतीत होता है कि फेंक रिपोर्ट तैयार करके फेंक आदेश कराने वाली टीम इसमें लगी है। तभी ये सम्भव हुआ है।

पैसे की चाहत ने तत्कालीन एसडीएम सदर उदय भान सिंह को बना दिया था, तानाशाह…

 

गौर करने वाली बात यह है कि चन्द्रनाथ द्वारा दाखिल एसडीएम सदर न्यायालय में दिनांक- 23/03/2024 को दायर मुकदमा चन्द्रनाथ बनाम सरकार का वाद योजित करने की प्रक्रिया की शुरुवात हुई और वाद दायरा तिथि- 20/05/2024 और निर्णय तिथि- 21/09/2024 है। यानि 4 माह में ही उक्त वाद का निर्णय हो जाता है और आधार तहसीलदार सदर की आख्या को आदेश का अंग माना गया, जबकि तहसीलदार सदर द्वारा कोई आख्या दिनांक- 29/08/2024 दिया ही नहीं गया है।

सबसे अहम सवाल यह है कि एसडीएम सदर कोर्ट में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता- 2006 की धारा- 38 (2) के तहत और भी मुकदमों का दायरा किया गया है, जिसमें कोई आदेश निर्गत नहीं हो सके तो उक्त वाद में बिना तारीख पेशी लगे बिना सुनवाई किये और बिना अन्य पक्षकार को सुने ही सीधे पत्रावली में आदेश हो गया। यही सब कड़ियां उक्त आदेश को संदिग्ध बनाते हैं। सम्पूर्ण मामला पूरी तरह भूमाफियाओं और उनके सिंडिकेट एवं राजस्व अधिकारियों द्वारा एक षड्यंत्र के तहत किया गया है, ऐसा आरोप जिला पंचायत सदस्य इंद्रदेव तिवारी ने लगाया है।

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