युवती को धमकाने और छेड़छाड़ में मुख्य आरोपी व उसके चाचा को किया गया गिरफ्तार
सुल्तानपुर। युवती को साथ रहने के लिए धमकाने व तेजाब फेंकने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने आर्म्स एक्ट के साथ ही छेड़छाड व जानलेवा हमला करने की धारा बढ़ा दी है। बृहस्पतिवार को पुलिस ने मुख्य आरोपी और उसके चाचा को तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। प्रभारी सीजेएम-एसीजेएम प्रथम मुक्ता त्यागी ने दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया है। इस दौरान कोर्ट पहुंचे कुछ लोगों ने मुख्य आरोपी की पिटाई कर दी।
नगर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले की युवती के पिता ने 15 जून को शहर के खैराबाद मोहल्ले के निवासी शेख मोहसिन व अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कराया था। आरोप है कि वादी की पुत्री को साथ रहने के लिए आरोपी ने धमकी दी थी और साथ नहीं रहने पर तेजाब फेंकने के लिए धमकाया था। मामला दो संप्रदायों से जुड़ा होने के कारण तूल पकड़ लिया।। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद समेत कई संगठनों की ओर से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी।
बृहस्पतिवार को पुलिस ने शहर के शास्त्रीनगर मोहल्ले में स्थित एक स्कूल के पास से मुख्य आरोपी शेख मोहसिन और उसके चाचा शेख अब्दुल कादिर उर्फ बाॅबी को तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मामले में आर्म्स एक्ट के साथ ही छेड़छाड़ व जानलेवा हमले की धारा बढ़ा दी है। दोनों आरोपियों को पुलिस ने सीजेएम कोर्ट में पेश किया। प्रभारी सीजेएम-एसीजेएम प्रथम मुक्ता त्यागी ने दोनों आरोपियों को तीन जुलाई तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया है। इसी बीच कोर्ट पहुंचे कुछ लोगों ने मुख्य आरोपी शेख मोहसिन की पिटाई कर दी। पुलिस ने बीचबचाव कर मामला शांत कराया।
चौकी इंचार्ज से छिनी विवेचना…
युवती के पिता ने शाहगंज चौकी इंचार्ज राकेश कुमार ओझा पर आरोपियों से मिलीभगत करने समेत कई गंभीर आरोप लगाए। युवती के पिता का आरोप है कि चौकी इंचार्ज ने आरोपियों के प्रभाव में आकर हल्की धाराओं में केस दर्ज कराया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी सोमेन बर्मा ने चौकी इंचार्ज राकेश कुमार ओझा से केस की विवेचना हटा दी है। अब केस की विवेचना एसआई अंजू मिश्रा काे सौंपी गई है।