मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल से छह महीने बाद बाहर आये संजय सिंह, सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में संजय सिंह को पिछले साल 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। संजय सिंह के वकील ने कहा कि वे केस में अपने रोल से जुड़ा कोई बयान नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ED से सवाल किया था कि क्या संजय सिंह को और ज्यादा दिन जेल में रखे जाने की जरूरत है।
ED ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हमें जमानत देने पर कोई ऐतराज नहीं है, इसके बाद अदालत ने संजय सिंह को जमानत किया, मंजूर
कोर्ट ने यह भी कहा कि हमें यह भी देखना होगा कि गवाहों के सामने उनके बयान हुए। 6 महीने तक वे जेल में रहे। ED ने अदालत से कहा कि हमें कोई ऐतराज नहीं है। इसके बाद अदालत ने संजय सिंह को जमानत देने का फैसला सुनाया। दिल्ली शराब घोटाला केस में इसी साल जनवरी में ED ने अपनी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम जोड़ा था। मई 2023 में संजय सिंह ने दावा किया कि ED ने उनका नाम गलती से जोड़ दिया है। ED ने इस पर कहा- हमारी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम चार जगह लिखा गया है। इनमें से तीन जगह नाम सही लिखा गया है। सिर्फ एक जगह टाइपिंग की गलती हो गई थी।
सिर्फ एक सरकारी गवाह के बयान के आधार पर आप नेता संजय सिंह को ED ने किया था, गिरफ्तार
आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। संजय सिंह पिछले छह महीने से दिल्ली शराब पॉलिसी मामले जेल में थे। ED ने उन्हे गिरफ्तार कर लिया था। संजय सिंह की जमानत के लिए कोर्ट में लंबी सुनवाई हुई, जिसमें संजय के वकीलों ने कोर्ट के सामने ये तथ्य प्रस्तुत किया कि उनके पास से न पैसे बरामद हुए, न कोई मनी ट्रेल है। सिर्फ एक सरकारी गवाह के बयान के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया, जबकि सरकारी गवाह दिनेश अरोरा ने अप्रूवर बनने से पहले कभी उनका नाम नही लिया था।
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कोर्ट ने ईडी को दोपहर दो बजे तक का समय दिया कि अगर संजय सिंह की आगे कस्टडी लेना है तो आपको कोर्ट को बताना होगा। लंच बाद जब कोर्ट बैठी तो ED ने जमानत का विरोध नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह की जमानत मंजूर कर दी। आप नेता संजय सिंह जमानत पर बाहर आने के बाद राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकेंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से सवाल किया था कि क्या उसे दिल्ली आबकारी नीति संबंधी कथित घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को और अधिक समय तक हिरासत में रखने की जरूरत है।
सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ ?
सुप्रीम कोर्ट ने ED से पूछा कि क्या उसे दिल्ली आबकारी नीति संबंधी कथित घोटाले में संजय सिंह को और अधिक समय तक हिरासत में रखने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि संजय सिंह ने छह महीने जेल में बिताए और उनके खिलाफ दो करोड़ रुपये रिश्वत लेने के आरोप की जांच सुनवाई के दौरान की जा सकती है। लंच बाद सुनवाई में ED ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अगर दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में संजय सिंह को जमानत मिलती है तो उसे इस पर कोई आपत्ति नहीं है।