
RTI का जवाब न देने पर कार्रवाई; DM तलब, तहसीलदार पर 25 हजार जुर्माना
लखनऊ के सरोजनीनगर तहसीलदार पर सूचना का अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी नहीं देने पर सूचना आयुक्त ने बड़ी कार्रवाई की है। आयुक्त ने तहसीलदार पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जिलाधिकारी को भी अगली सुनवाई में उपस्थित होने का आदेश दिया है।
रायसिंह खेड़ा माती के निवासी नीरज कुमार ने 4 दिसंबर 2023 को तहसीलदार से अपने केस की जानकारी मांगी थी। समय पर जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने एसडीएम सरोजनीनगर को पत्र भेजा। वहां से भी संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर सूचना आयोग में अपील की।
कारण बताओ नोटिस का भी नहीं दिया था जवाब…
आयोग ने 10 फरवरी को तहसीलदार कार्यालय को कारण बताओ नोटिस जारी किया। 20 मार्च तक जवाब देने को कहा। तहसीलदार कार्यालय ने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर 28 मार्च को सूचना आयुक्त ने आदेशों की अवहेलना और सूचना न देने के लिए तहसीलदार पर 25 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया।
जिलाधिकारी को उपस्थित होने का दिया आदेश…
आयुक्त ने जिलाधिकारी लखनऊ को भी अगली सुनवाई में खुद उपस्थित होने का आदेश दिया है। उन्हें बताना होगा कि तहसीलदार ने अब तक आवेदक को सूचना क्यों नहीं दी और इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई है।