प्रतापगढ़। एसबीआई शाखा में करोड़ों की हेराफेरी का मामला; 4.85 करोड़ की हेराफेरी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के दिए आदेश
प्रतापगढ़ के लीलापुर थाना क्षेत्र स्थित भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) शाखा में करोड़ों रुपये की हेराफेरी का मामला अब सीबीआई जांच के अधीन होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस बहुचर्चित प्रकरण में सीबीआई से जांच कराने का आदेश दिया है। बहुचर्चित प्रकरण में चार करोड़ 85 लाख 70 हजार रुपये की धनराशि की हेराफेरी का मामला सामने आया था।तत्कालीन मैनेजर जयनाथ सरोज को निलंबित कर दिया गया। खाता धारक ने 18 मार्च को बैंक में जमा एफडी के सन्दर्भ में जानकारी लेने बैंक पहुंचे तो हेराफेरी का मामला प्रकाश में आया था।
प्रतापगढ़ के लीलापुर थाना क्षेत्र के घरौरा निवासी हनुमान प्रसाद तिवारी 18 मार्च को बैंक में जमा एफडी के सन्दर्भ में जानकारी लेने बैंक पहुचे तो हेराफेरी का मामला प्रकाश में आया था। इसके बाद तत्कालीन मैनेजर जयनाथ सरोज को निलंबित कर दिया गया। प्रभारी बैंक मैनेजर शिखर अग्रवाल की तहरीर पर जयनाथ सरोज समेत दो अन्य कर्मियों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। इस बहुचर्चित प्रकरण में चार करोड़ 85 लाख 70 हजार रुपये की धनराशि की हेराफेरी का मामला सामने आया था।
पुलिस की जांच से असंतुष्ट मिथलेश तिवारी, मो. अशफाक, विजय पाठक, नरेन्द्र तिवारी, पूर्णेन्दु तिवारी, कमलेश तिवारी सहित कई ग्राहकों ने अधिवक्ता मानवेंद्र सिंह के माध्यम से इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच में वाद दायर किया था। हाईकोर्ट ने करोड़ों की हेराफोरी की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि प्रकरण में अब सीबीआई अपने हिसाब से जांच कर रिपोर्ट दे। ग्राहकों के अनुसार कोर्ट ने पारित आदेश में कहा है कि मामले में अब तक जितने मुकदमें दर्ज हुए हैं, उन्हें शून्य माना जाए। सीबीआई मामले की तह तक जाकर दूसरी रिपोर्ट दर्ज कराए।