सीएम योगी ने अपराधियों पर कसा शिकंजा 36 माफियाओं को आजीवन कारावास, दो को फांसी, 2200 करोड़ की संपत्ति जब्त
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पार्ट-2 में बीते छह महीने में जबरदस्त कानून का शिकंजा कसा है। माफिया मुख्तार अंसारी और माफिया अतीक अहमद सहित 36 माफियाओं और उनके शागिर्दों को आजीवन कारावास और दो को फांसी की सजा हुई है। पिछले छह महीने में प्रदेश स्तर पर चिह्नित 62 माफियाओं की अवैध रूप से कमाई गई 22 सौ करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को जब्त और बुल्डोजर चलाकर ध्वस्त किया गया है। पुलिस ने माफिया के गैंग के 860 सहयोगियों के खिलाफ 396 मुकदमे दर्ज कर चार सौ से ज्यादा आरोपियों को दबोचा है। 174 पर गुंडा एक्ट, गैंगेस्टर में 355 और 13 आरोपियों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की है। 310 शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए हैं। अवैध मादक पदार्थों के कारोबार पर रोक लगाने के लिए एंटी नारकोटिक्स फोर्स गठन किया गया। पहले चरण में गाजीपुर और बाराबंकी में एएनटीएफ थाना खोला गया और तीन क्षेत्रीय शाखा मेरठ, लखनऊ और गोरखपुर जोन की स्थापना की गई है।
ड्रग माफिया के खिलाफ 24 अगस्त से आठ सितंबर तक चले अभियान में पुलिस ने 2833 संदिग्ध आरोपियों को चिह्नित कर 2479 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की और 2277 मुकदमे दर्ज किए। इन आरोपियों से पुलिस ने 39 करोड़ 68 लाख रुपए की बरामदगी की। गैंगेस्टर अधिनियम के तहत 358 आरोपियों के खिलाफ 110 मुकदमे दर्ज किए गए और 35 करोड़ 14 लाख की संपत्ति जब्त की। साथ ही कोर्ट में पैरवी कर 188 आरोपियों को सजा दिलाई। पुलिस ने अवैध शराब और जहरीली शराब के खिलाफ चले अभियान में 11,157 आरोपियों के खिलाफ 10,821 मुकदमे दर्ज किए हैं। 11 करोड़ 16 लाख रुपए से अधिक की बरामदगी की है। गैंगेस्टर अधिनियम के तहत 319 आरोपियों के खिलाफ 101 मुकदमे दर्ज किए हैं। कोर्ट में पैरवी कर 164 आरोपियों को सजा दिलाई गई है। गैंगेस्टर अधिनियम के तहत लगभग 20 करोड़ रुपए की अवैध सम्पत्ति जब्त की गई है। आबकारी अधिनियम के तहत 406 आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की गई है।