आखिरकार जानलेवा हमले के आरोपी भाजपा नेता को अदालत ने भेजा जेल, धरा रह गया सारा रसूख... उत्तरप्रदेशप्रतापगढ़ प्रतापगढ़ विधायक के खास जानलेवा हमले के दो आरोपियों को अदालत ने भेजा जेल By Ramesh Tiwari Rajdar On Jan 23, 2025 80 पीड़ित ब्यापारी ब्रजनंदन उमर वैश्य… प्रतापगढ़। कोतवाली नगर क्षेत्र के चिलबिला निवासी अभिषेक उमरवैश्य और मृदुल लाल गुप्ता एडवोकेट के ख़िलाफ़ थाना कोतवाली नगर में मुकदमा अपराध संख्या- 62/2023, धारा- 323, 504, 506 एवं 308 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसमें अभिषेक उमरवैश्य और मृदुल लाल गुप्ता आरोपी हुये थे। सुनियोजित होकर ब्रजनंदन उम्रवैश्य के ऊपर विधायक के ख़ास अभिषेक उमरवैश्य और मृदुल गुप्ता ने हमला बोला था। भाजपा विधायक के खास दोनों आरोपी मृदुल गुप्ता और अभिषेक उमरवैश्य… विधायक प्रतापगढ़ के भांजे एवं प्रतिनिधि अरुण मौर्य के जन्मदिन पर होटल में विधायक के दो खास लोंगों ने मारपीट की थी। होटल में लगे सीसीटीवी फुटेज में दौड़ा-दौड़ा कर ब्यवसाई ब्रजनंदन उमरवैश्य की जमकर पिटाई हुई थी।भाजपा नेता होने और अपनी पार्टी की सरकार का भूत दोनों के सिर चढ़कर बोल रहा था। सिर पर विधायक प्रतापगढ़ राजेन्द्र मौर्य का हाथ होने की वजह से जानलेवा हमला किया था। जानलेवा हमले के आरोपी को खानी पड़ गई जेल की हवा। अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर भेजा जेल। दोनों आरोपियों ने भाजपा विधायक प्रतापगढ़ की साख को भी नष्ट कर दिया। जानलेवा हमले के आरिपोयों का टूटा घमंड, अदालत के सामने नहीं काम आया सत्ता का रसूख… वांछित अभियुक्त मृदुल गुप्ता व अभिषेक उमरवैश्य, जिनके विरुद्ध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतापगढ़ के न्यायलय से गैर जमानती वारंट जारी हुआ, तब सीजेएम न्यायलय प्रतापगढ़ में उक्त दोनों लोग हाजिर हुए, परन्तु अदालत ने उनकी जमानत खारिज कर दी। जमानत अर्जी खारिज होने के बाद दोनों अभियुक्त श्रीमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के यहां अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, लेकिन न्यायालय ने अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया। समाचार 80 Share