नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा
वहीं हत्या के मामले में कोर्ट ने एक दोषी को सुनाई उम्रकैद की सजा…
उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दो अलग-अलग न्यायालयों में विचाराधीन दो मुकदमों में कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश राहुल प्रकाश ने नाबालिग लड़की के शोषण के एक मामले में बुधवार को महोली के ग्राम कुसैला निवासी शेर सिंह को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। 40 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। विशेष लोक अभियोजक गोविंद मिश्र के मुताबिक 4 जुलाई साल-2016 को बकरियां चराने घर से निकली नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में शेर सिंह को आरोपित किया गया था। साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने शेर सिंह को दोषी पाते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई।
वहीं, दूसरी ओर अपर सत्र न्यायाधीश आबिद शमीम ने रामकोट थानाक्षेत्र के ग्राम किशुनकोट में 15 अक्तूबर साल-2009 को हुई हत्या के एक मामले में तीन अभियुक्तों को बरी करने के साथ घटना में शामिल एक दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता संतोष शुक्ल ने की। किशुनकोट में भूमि विवाद को लेकर चल रही रंजिश व भैंस की खरीदारी को लेकर हुए विवाद में अब्दुल गनी की हत्या कर दी गई थी। हमले में तीन लोग घायल भी हुए थे। सुनवाई के दौरान साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने मोहम्मद शफी को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। संदेह का लाभ देकर तीन आरोपियों को बरी कर दिया गया।