चुनावी रंजिश में हत्या के जुर्म में 3 भाइयों सहित 5 को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद, 18 हजार 500 रुपए का लगाया जुर्माना
उत्तर प्रदेश के बलिया में चुनावी रंजिश के चलते एक व्यक्ति की हत्या के जुर्म में तीन भाइयों समेत पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही अदालत ने सभी अपराधियों पर 18 हजार 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पांचों अपराधियों ने साल 2015 में इस वारदात को अंजाम दिया था।
पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने बताया कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश राम कृपाल ने शनिवार को रमेश यादव, जनार्दन यादव, सुरेश यादव, अनिल यादव और रामविलास को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। 17 अक्टूबर साल-2015 को पंचायत चुनाव के दौरान अपराधियों ने विरोधी पक्ष पर गोलीबारी की थी।
एक उम्मीदवार का समर्थन करने पर उन्होंने रामनाथ यादव और कांता यादव की रामगढ़ गांव में गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड के बाद राजेश यादव की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज करने के बाद सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया था।
बताते चलें कि इसी साल मई में बलिया जिले में 24 साल के एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। इस वारदात को आरोपियों ने मामूली बहस के बाद अंजाम दिया था। इस सनसनीखेज वारदात के सामने आने पर पुलिस हरकत में आ गई और सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था।
पुलिस ने मृतक की शिनाख्त ब्रिजेश सिंह के तौर पर की थी। उसकी खजूरी इलाके में बेरहमी से पीटकर हत्या की गई थी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार झा ने बताया था कि कुछ आरोपियों ने ब्रिजेश सिंह को जमकर पीटा था, जिसमें उसके सिर पर गंभीर चोट लग गई थी। सिर से बहुत खून भी बह गया था।
इसके बाद उसके परिजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पीड़ित के भाई नीतीश ने पुलिस को बताया कि उसके भाई की आरोपियों के साथ बहसबाजी हुई थी। इस मामले में नीतीश की शिकायत के आधार पर पुलिस ने सात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था।