प्रतापगढ़ रानीगंज में 7 साल बाद सिपाही हत्याकांड में इरशाद को दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास
प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जनपद के रानीगंज थाना क्षेत्र के बुढ़ौरा गांव के रहने वाले इरशाद अली पुत्र हिसाब अली को हत्या का प्रयास 7 सीएलए एक्ट के तहत मा न्यायालय एएसजे/एफटीसी प्रतापगढ़ ने दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।और 10 हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया तथा जेल में बिताई गई अवधि सजा मे समायोजित की जाएगी
आएये जाने पूरा मामला …
रानीगंज थाना में तैनात कास्टेबल राजकुमार सिंह, कांस्टेबल राजेंद्र प्रसाद दोनो अपनी निजी मोटर साइकिल से 8 अप्रैल 2017 को समय 2:15 बजे बुढौरा कुंभापुर हिसाब अली के घर गए थे जहां पर इरशाद ने गोली मार कर राजकुमार सिंह की हत्या कर दिया साथी कांस्टेबल राजेंद्र घायल हो गए और वह भाग कर अपनी जान बचाई थी
सूचना पर भारी संख्या में पुलिस बल पहुंची शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा घायल को इलाज के लिए भेजा घायल कांस्टेबल राजेंद्र प्रसाद की तहरीर पर पुलिस ने हत्या करने वाले इरशाद अली पुत्र हिसाब अली के खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास, व 7 सीएलए एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर इरशाद को महाराष्ट्र के मुंबई शहर से गिरफ्तार कर जेल भेज दी थी तब से वह जेल में ही बंद है। तब से ही न्यायालय में मुकदमा चल रहा कोर्ट ने 13 सितंबर 2024 को इस मुकदमे में इरशाद को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई 10 हजार अर्थदंड से भी दंडित किया राज्य की तरफ से पैरवी एडीजीसी फौजदारी अरुण सिंह ने की।