मंदिर के ऊपर नहीं उड़ा सकेंगे ड्रोन, इस वजह से प्रशासन ने लगाया बैन

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला प्रशासन ने गोरखनाथ मंदिर समेत चुनिंदा स्थानों के ऊपर ड्रोन उड़ाने पर हाल ही में प्रतिबंध लगा दिया है। फिलहाल अब ड्रोन उड़ाने संबंधी किसी कार्यक्रम से एक हफ्ते पहले आवेदन कर मंजूरी लेनी होगी. दरअसल हाल ही में एक शख्स को गोरखनाथ मंदिर के ऊपर ड्रोन उड़ाते पाया गया। जिसके बाद उसके ड्रोन और अन्य उपकरणों को जब्त कर लिया गया है। अपर जिला मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह के जारी आदेश के अनुसार गोरखनाथ मंदिर, हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड की ओर से संचालित उर्वरक संयंत्र, एम्स, रेलवे स्टेशन और महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय की दो किलोमीटर की परिधि सहित विशेष स्थानों के ऊपर और इसके आसपास ड्रोन उड़ाने के लिए नगर मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है। आदेश में कहा गया है कि अनुमति के लिए आवेदन ड्रोन उड़ाए जाने से कम से कम सात दिन पहले जमा किया जाना आवश्यक है और किसी तरह के उल्लंघन को अपराध समझा जाएगा।

दरअसल जिला प्रशासन की ओर से धारा 144 में कुछ बदलाव किया गया है। जिसके तहत ड्रोन उड़ाने के निगरानी की श्रेणी में लाया गया है। जिसके तहत अब गोरखनाथ मंदिर, एचयूआरएल के खाद कारखाने, एम्स, रेलवे स्टेशन के पास और उसकी दो किलोमीटर के क्षेत्र में बिना सिटी मजिस्ट्रेट की अनुमति के अब कोई भी ड्रोन नहीं उड़ा पाएगा। बता दें कि सोमवार की शाम एक घटना में गोरखनाथ थानाक्षेत्र के नाथमलपुर में मयंक बरनवाल नाम का एक व्यक्ति वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए ड्रोन उड़ा रहा था। यह ड्रोन गोरखनाथ मंदिर के ऊपर भी गया. ड्रोन के उपयोग के लिए अनुमति के बारे में पूछे जाने पर वह अनुमति पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ था। इसके बाद पुलिस ने उसका ड्रोन, हार्ड डिस्क और मोबाइल उपकरण जब्त कर लिया और उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया।

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