पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह नहीं लड़ पाएंगे चुनाव, इलाहाबाद HC ने मंजूर की जमानत, सजा पर रोक से अदालत का इनकार
प्रयागराज। जौनपुर के पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से फौरी राहत मिली है।कोर्ट ने अपहरण और रंगदारी के मामले में सात साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। बरहाल कोर्ट ने धनंजय सिंह की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। सजा पर रोक नहीं लगने से धनंजय सिंह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कोर्ट ने क्रिमिनल अपील पर बहस पूरी होने के बाद 25 अप्रैल को फैसला सुरक्षित किया था। हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया है।धनंजय सिंह के वकीलों ने कहा है कि हाईकोर्ट ने फिलहाल जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है,लेकिन सजा पर रोक नहीं लगाई है। अब सजा के खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करेंगे।
पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह ने जौनपुर की स्पेशल कोर्ट से मिली 7 साल की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में पिछले महीने क्रिमिनल अपील दाखिल की थी।पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत 2 साल से ज्यादा की सजा पाने वाला व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद धनंजय सिंह अब जेल की सलाखों से बाहर आ जाएंगे, लेकिन 7 साल की सजा के चलते धनंजय सिंह चुनावी मैदान में नहीं उतर पाएंगे। बता दें कि पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह को जौनपुर एमपी एमएलए कोर्ट से सजा होने के बाद बसपा के टिकट पर उनकी पत्नि श्री कला रेड्डी चुनावी मैदान में हैं। अब हाईकोर्ट से धनंजय सिंह को जमानत मिली है तो वह जौनपुर में प्रचार करते हुऐ जरूर दिखाई देंगे। सीधे तौर पर कह सकतें हैं कि जौनपुर की लड़ाई बेहद रोचक हो चुकी है। धनंजय सिंह का जौनपुर में काफी दबदबा है। भाजपा ने जौनपुर से कृपा शंकर सिंह और सपा गठबन्धन से बाबू सिंह कुशवाहा उम्मीदवार हैं तो वहीं बसपा के टिकट पर धनंजय सिंह की पत्नि चुनाव लड़ रहीं हैं।