प्रतापगढ़ सदर तहसील के पूर्व एसडीएम हाईकोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं, कल हाईकोर्ट इलाहबाद तो आज हाईकोर्ट खंडपीठ लखनऊ में किये गए थे, तलब
प्रतापगढ़। सदर तहसील में एसडीएम रहे उदय भान सिंह की कल सेवानिवृत्त हो गए, हालांकि वह अपने कुकृत्यों की वजह से अपने सेवाकाल के अंतिम समय में हाईकोर्ट का चक्कर लगाने शुरू कर दिए थे। कल अपने सेवाकाल के अंतिम दिन भी एसडीएम सदर रहे उदय भान सिंह हाईकोर्ट इलाहाबाद की परिक्रमा करने गए थे। आज हाईकोर्ट खंडपीठ लखनऊ तलब किये गए थे।
हाईकोर्ट खंडपीठ लखनऊ की कोर्ट संख्या- 3 में रिट – सी संख्या- 7551/2024 याचिकाकर्ता इबरार अली ने एक रिट दाखिल कर हाईकोर्ट से एसडीएम सदर रहे उदय भान सिंह की ज्यास्ती का मामला उठाया है। याची ने कुल 3 प्रतिवादी बनाये हैं, जिसमें पहले नम्बर पर उत्तर प्रदेश राज्य से प्रधान सचिव राजस्व विभाग लखनऊ एवं 3 अन्य हैं।
हाईकोर्ट में याची के अधिवक्ता ने परमादेश की प्रकृति में एक रिट दाखिल किया था, जिसमें हाईकोर्ट से आदेश या निर्देश जारी करने की मांग की थी, याचिका में विपक्षीगण, विशेष रूप से विपक्षीगण संख्या- 2 अर्थात जिला मजिस्ट्रेट, जिला-प्रतापगढ़ को निर्देश दिया जा सके कि वे याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 25.08.2024 को की गई शिकायत के साथ-साथ आईजीआरएस पोर्टल पर संदर्भ संख्या 40017324024034 वाली ऑनलाइन शिकायत पर न्याय के हित में इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर कार्रवाई करें, जो इस रिट याचिका के अनुलग्नक संख्या- 3 और 4 में निहित है।
प्रतिवादी पक्षकार संख्या- 3 अर्थात उप-मंडल अधिकारी, सदर प्रतापगढ़ के विरुद्ध बिना कोई कारण बताए तथा बिना विधि की उचित प्रक्रिया अपनाए, न्याय के हित में, याचिकाकर्ता की चारदीवारी गिराने के लिए जांच आरंभ करने के लिए प्रतिवादी पक्षकार विशेष रूप से 1 व 2 को निर्देश देते हुए एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें। याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि प्रतिवादियों ने बिना कोई नोटिस दिए उसके घर की चारदीवारी गिरा दी है। जब तोड़फोड़ की जा रही थी, उस समय एसडीएम सदर, प्रतापगढ़ व्यक्तिगत रूप से मौजूद थे। उन्होंने ऐसे क्षेत्र की रंगीन तस्वीरें दाखिल की हैं, जिसमें एसडीएम मौजूद हैं।
राज्य प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने एसडीएम सदर उदय भान सिंह द्वारा दिनांक- 02.9.2024 को भेजे गए निर्देशों को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। ऐसा प्रतीत होता है कि याची ग्राम मान्धाता, परगना एवं तहसील सदर, जिला प्रतापगढ़ में गाटा संख्या- 134 एवं 138 का पंजीकृत खातेदार है तथा समीपवर्ती गाटा संख्या- 145 को श्रेणी 6 (2) के अन्तर्गत आबादी के रूप में दर्ज किया गया है। याची का अपने पड़ोसी नूर मोहम्मद पुत्र पीर मोहम्मद से आबादी भूमि के उपयोग के संबंध में कुछ विवाद है तथा नूर मोहम्मद द्वारा शिकायत किए जाने पर सम्पूर्ण कार्यवाही की गई है।
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा- 67 के अन्तर्गत याची को उसकी चहारदीवारी को हटाने के लिए कोई नोटिस जारी किए जाने का कोई उल्लेख नहीं है। जिला मजिस्ट्रेट इस मामले में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) से जांच करवाएंगे तथा इस न्यायालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे कि किस प्रकार एसडीएम ने याची को नोटिस जारी किए बिना तथा विधिक प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी निजी व्यक्ति के कहने पर उसकी चहारदीवारी को गिरा दिया। इस मामले को 01.10.2024 को सूचीबद्ध किया गया था, जिसमें हाईकोर्ट ने एसडीएम सदर रहे उदय भान सिंह को ब्यक्तिगत रूप से तलब किया था।