उत्तरप्रदेशआजमगढ़ हत्या के प्रयास में चार दोषियों को तीन साल की कैद, कोर्ट ने 4-4 हजार का लगाया जुर्माना By Mahfooz Khan Last updated May 17, 2025 1 आजमगढ़। गैर इरादतन हत्या के प्रयास में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने चार आरोपियों को तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक को चार-चार हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक अजय कुमार शाही ने शनिवार को सुनाया। अर्थदंड न देने पर तीन महीने की अलग से सजा काटनी होगी। रामदुलार निवासी धुधुरी थाना पवई की बेटी अम्बिका 17 जुलाई 2014 को दिन में अपनी लड़की चिंकी को घर के बगल में शौच करा रही थी। इसी बात को लेकर गांव के ही हनुमान उर्फ हनुमंत, राजेश, तारा तथा भुइला देवी कुल्हाड़ी से अंबिका को मारने पीटने लगे। बीच-बचाव करने आयी पत्नी प्रभावती को गम्भीर चोट आ गई। इससे वह मौके पर बेहोश हो गई। आरोपित गाली-गलौज के साथ जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। पुलिस ने जांच पूरी करने बाद आरोपितों के विरुद्ध अक्टूबर में चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता संजीव सिंह ने आठ गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के अदालत ने आरोपी बाद हनुमान उर्फ हनुमंत, राजेश, तारा तथा भुइला देवी को तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक को चार हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अपराध 1 Share