Gyanvapi case: अयोध्या के बाद काशी के ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को मिली बड़ी जीत, तहखाने में पूजा की मिली इजाजत
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से इससे पहले सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने को लेकर 6बार वक्त बढ़ाने का किया गया था,अनुरोध…
वाराणसी। काशी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद इन दिनों फिर से चर्चा में है। इसे आलमगीर मस्जिद भी कहा जाता है। हालांकि दावा किया जाता है कि पहले यहां पर शिव मंदिर हुआ करता था, लेकिन बाद में मुगल शासक औरंगजेब ने यहां पर मस्जिद बनवा दिया। बाद में हिंदू समाज के लोगों की ओर से इस परिसर को उन्हें सौंपने की मांग की जाने लगी. इसी को लेकर हिंदुओं और मुस्लिम समाज के लोगों के बीच विवाद बना हुआ है। फिलहाल मामला अब कोर्ट में है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने ज्ञानवापी परिसर के सर्वे की रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में 18 दिसंबर 2023 को वाराणसी की जिला अदालत में जमा करा दी है। एएसआई ने करीब डेढ़ हजार पन्नों की रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी है।
ज्ञानवापी परिसर में अगस्त में शुरू किया था,सर्वे का काम…
ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने व्यास परिवार को तहखाने में पूजा करने का अधिकार दिया है। हालांकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने व्यास परिवार को तहखाने में पूजा करने का अधिकार दिया है। कोर्ट ने सात दिनों में पूजा करने के लिए बैरिकेडिंग को हटाने के निर्देश दिए है। साथ ही ये भी कहा कि तहखाने की साफ-सफाई कराई जाए। हालांकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। वहीं मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि हमने कोर्ट के फैसले की कॉपी को नहीं पढ़ा है। कॉपी पढ़ने के बाद मुस्लिम पक्ष फैसला लेगा। उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले को पढ़ने के बाद हम आगे की कोर्ट में जायेंगे।