हत्या के मामले में 5 दोषियों को हुई आजीवन कारावास तिलक समारोह के दौरान गोली मारकर की गई थी युवक की हत्या
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हत्या के एक मामले में जुर्म सिद्ध हो जाने पर कोर्ट ने 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी दोषियों को जुर्माने से भी दण्डित किया है। यह फैसला बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्र ने सुनाया है। कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता यशपाल सिंह और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जयनाथ यादव का कहना था कि घटना 12 फरवरी साल-2018 की रात करीब 11 बजे की है। वादी लक्ष्मी नारायण सिंह अपने लड़के अरविंद सिंह और बहु ममता सिंह के साथ एक तिलक समारोह में जशन मैरेज लान बारगदवा गए थे। जहां भोजन कराए समय अभियुक्तों ने वादी के लड़के अरविंद कुमार सिंह पर हमला कर दिया। अभियुक्तों ने वादी के लड़के को लात घुसों से बुरी तरह मारा पीटा और उसकी लाइसेंसी रिवाल्वर छीन लिए।
इतने में अभियुक्त आशुतोष भट्ट उर्फ टीपू ने तमंचा निकालकर वादी के लड़के को गोली मार दी। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद बुधवार को कोर्ट ने दोष सिद्ध होने पर गोरखनाथ इलाके के मेसिडोज कोठी निवासी आशुतोष भट्ट उर्फ टीपू, जेटपुर उत्तरी निवासी छोटू उर्फ रामकरन को गुलरिहा थाना क्षेत्र के संत हुसैननगर निवासी अभियुक्त नितिन उर्फ निक्की, शिवपुर सहबाजगंज निवासी अभियुक्त दीपक सिंह शाहपुर थाना क्षेत्र के आदित्यपुरी धर्मपुर निवासी सतीश सोनकर को आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना अदा नहीं कर पाने पर दोषियों को आगे भी जेल की सजा काटनी होगी।