पति की हत्या कर महिला से दुष्कर्म करने के आरोप में तीन दोषियों को आजीवन कारावास, तीनों अपराधियों पर दो-दो लाख का जुर्माना
उरई। पति की हत्या कर महिला के साथ दुष्कर्म की सनसनीखेज मामले में शुक्रवार को डकैती कोर्ट में फैसला सुनाया गया। न्यायाधीश ने नामजद तीनों दोषियों को आजीवन कारावास और दो-दो लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। फैसले के बाद सजा वारंट जारी कर तीनों दोषियों को जेल भेज दिया गया है। घटना का जघन्यतम मानते हुए न्यायाधीश ने अपने आदेश में लिखा है कि तीनों अपराधी आखिरी सांस तक जेल में रहेंगे। दहला देने वाली वारदात 8 सितंबर साल-2015 की है। बाइक पर सवार होकर दंपती कोंच की ओर जा रहे थे। रात नौ बजे के आसपास गढ़र के पास से तीन बदमाश लूट के इरादे से उनके पीछे लग गए। कोंच कोतवाली क्षेत्र में पनियारा के बदमाशों ने ओवरटेक करते हुए दंपती को रोक लिया। चाकू के दम पर बदमाशों ने महिला के पहले जेवर लूटे इसके बाद बदमाश महिला को घसीटते हुए खेत में ले गए और उसके साथ दुष्कर्म करने लगे। पति ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन खूंखार अपराधियों ने पति की हत्या कर दी। खून से लथपथ हालत में मृत पड़े पति और बेहोश पड़ी महिला को सुबह लोगों ने देखा।
इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, होश में आने के बाद महिला पूरी घटना बताई। मोबाइल लोकेशन के सहारे पुलिस ने इस मामले में ध्यानचंद्र पुत्र राजेंद्र सिंह, अभिजीत उर्फ मंटोले पुत्र संतराम निवासीगण मड़ोरा एवं बृजमोहन पुत्र पन्नालाल निवासी ग्राम गढ़र को गिरफ्तार किया था। दुष्कर्म के दौरान महिला ने प्रतिरोध करते हुए मंटोले की जीभ काट ली थी। पुलिस ने आरोपितों को पकड़ा तो एक की जीभ कटी हुई थी। महिला ने उनकी पहचान कर ली। पुलिस ने हत्या, दुष्कर्म व लूट की धारा में मुकदमा दर्ज किया और आरोपितों को जेल भेज दिया। उनके विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया। आठ साल चली सुनवाई के बाद शुक्रवार को डकैती कोर्ट के न्यायाधीश अंचल लवानियां ने इस मामले में फैसला सुना दिया। शासकीय अधिवक्ता महेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि न्यायाधीश ने घटना को जघन्यतम मानते हुए उनको हत्या, लूट, दुष्कर्म, हत्या की कोशिश चारों धाराओं में आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को दो लाख चार हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अपने आदेश में लिखा है कि अंतिम सांस तक तीनों दोषी जेल में रहेंगे।
गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में था एक अपराधी…
घटना में शामिल तीनों अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन अभिजीत और बृजमोहन को जमानत मिल गई थी। वे जमानत पर बाहर थे, जबकि ध्यानचंद्र आठ से जेल में ही बंद है।