पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की लखनऊ बेंच ने खारिज की जमानत, दुष्कर्म मामले में उम्रकैद की काट रहे हैं सजा
लखनऊ।सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति को इलाहाबाद हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली हैं। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शुक्रवार को दुष्कर्म मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति की जमानत याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने दुष्कर्म मामले में गायत्री प्रजापति को जमानत पर रिहा करने से मना कर दिया।
पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति ने लोअर कोर्ट द्वारा सुनाई गयी सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की है। इसी आधार पर गायत्री ने जमानत पर रिहा करने की गुहार लगाई थी।गायत्री पिछले लगभग साढ़े सात साल से जेल में हैं। गायत्री के खिलाफ अवैध खनन से जुड़े कई मामले भी कोर्ट में विचाराधीन हैं।
जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस मो. फैज आलम खान की खंडपीठ ने पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की जमानत की याचिका पर सुनवाई की।गायत्री के अधिववक्ता की तरफ से जेल में बिताई गई अवधी के आधार पर जमानत की मांग की गई,लेकिन प्रदेश सरकार की तरफ से इसका विरोध किया गया।इसके बाद कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ खनन घोटाले समेत कई आपराधिक मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं।जमानत मिलने से वे इन मामलों को प्रभावित कर सकते हैं।इसी आधार पर गायत्री की जमानत याचिका खारिज कर दी गई।