माफिया मुख्तार के विधायक बेटे अब्बास को मिली बड़ी राहत,HC ने रद्द किया समन
प्रयागराज। माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी के विरुद्ध जारी समन आदेश को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया। इस मामले में हाईकोर्ट ने अदालत को नए सिरे से समन जारी करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत अपराध के लिए दाखिल चार्जशीट और केस कार्यवाही रद्द करने से इंकार कर दिया। जस्टिस राजबीर सिंह की सिंगल बेंच ने ये आदेश दिया।
बता दें कि अब्बास अंसारी पर 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहित उल्लंघन का आरोप है। अब्बास के खिलाफ मऊ के दक्षिण टोला थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। यह मामला मऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है।याचिका में पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट और केस कार्यवाही रद्द करने की मांग की गई थी। अब्बास पर आरोप लगा था कि चुनाव प्रचार के लिए गाड़ियों की कोई अनुमति नहीं ली थी। अनुमति न होने के बावजूद अब्बास ने काफिला निकाला। 12 फरवरी 2022 को इस मामले में अब्बास के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी।
पिछले महीने अब्बास की जमानत याचिक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद 9 नवंबर को फैसला सुरक्षित कर लिया था।अब्बास पर सरकारी जमीन पर कागजों में हेर फेर कर साल 2005 में रजिस्ट्री कराने का आरोप है।इस जमीन पर गजल होटल बना हुआ है।इसी होटल पर प्रशासन ने पहले भी कार्रवाई की थी।
इस मामले में गाजीपुर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई थी।अब्बास की दलील थी कि जमीन की रजिस्ट्री के वक्त उनकी उम्र महज 13 साल थी। यह रजिस्ट्री उनकी मां आफशां अंसारी ने अब्बास अंसारी के नाम पर कराई थी। इससे पहले इसी मामले में गाजीपुर जिला कोर्ट ने अब्बास की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। अब्बास के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने जमानत अर्जी पर कोर्ट में बहस की थी।जस्टिस राजबीर सिंह की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया है।