पुलिस प्रशासन ने कुर्क की 9 करोड़ की संपत्ति:अधिवक्ता पिता व उसके बेटे पर गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई कार्रवाई, हत्या का भी केस है दर्ज
गाजीपुर जनपद पुलिस द्वारा गैंगेस्टर एक्ट के तहत गैंग सरगना रामनरेश राय और उसके पुत्र, गैंग सदस्य रविशंकर राय, जिनका उपनाम रवि राय है, की निवासी कपूरपुर मिश्र बाजार में बिना नाम के और नामी संपत्ति कुर्क की गई है। इस संपत्ति की अनुमानित मूल्य लगभग 9 करोड़ रुपए के पास है। आरोपी रामनरेश राय ने पूर्व में सहायक शासकीय अधिवक्ता के रूप में भी कार्य किया है। जानकारी मिली कि पिता-पुत्र ने एक गठबंधन बनाया था जिसका उद्देश्य आर्थिक और भौतिक लाभ हासिल करने के लिए था, और उन्होंने अनैतिक और समाज विरोधी क्रियाओं में अर्जित बेनामी अचल संपत्ति को अपने और अपने परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों के नाम से खरीदा था, जिसका आज को दिन कुर्क किया गया है।
बहुत सारे आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें गैंग लीडर राम नरेश राय द्वारा स्वयं के नाम से मौजा बाग बेगम साहब में 03 बिस्वा 10 धूर जमीन खरीदी गई थी। वहीं, रविशंकर राय ने भी स्वयं के नाम से मौजा बाग बेगम साहब में 271 वर्गमी भूमि खरीदी थी, और मौजा सिकन्दरपुर में 127 वर्गमी भूमि भी उन्होंने खरीदी थी। गैंग लीडर रामनरेश राय ने अपनी पत्नी प्रभा राय के नाम से मौजा बिन्दवलिया में 0.0735 हेक्टेयर भूमि खरीदी थी, और अब इन सभी भूखंडों को कुर्क किया गया है। आरोपी रामनरेश राय और उनके पुत्र पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें कुछ महीने पहले एक युवक की हत्या का मामला भी शामिल है। मृतक का शव कुछ महीने पहले आरोपी की प्रॉपर्टी से ही बरामद किया गया था।