सुल्तानपुर: आप सांसद संजय सिंह और पूर्व सपा विधायक की मौका अर्जी हुई खारिज, 28 अगस्त को होगी अगली सुनवाई
लखनऊ। बिजली कटौती व पानी की समस्या को लेकर सड़क जामकर प्रदर्शन करने के मामले में अपील खारिज होने के बाद समर्पण करने के लिए दी गई आप सांसद संजय सिंह व सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा की मौका अर्जी मंगलवार को कोर्ट ने खारिज कर दी। एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने अगली सुनवाई के लिए 28 अगस्त की तिथि नियत की है। 19 जून साल-2001 को शहर में हो रही बिजली कटौती व पानी की समस्या को लेकर शहर के गभड़िया ओबरब्रिज के पास सड़क जामकर प्रदर्शन करने के आरोप में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।
11 जनवरी 2023 को एमपी-एमएलए की विशेष मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सांसद संजय सिंह, पूर्व विधायक अनूप संडा, शहर कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रवक्ता संतोष चौधरी, पूर्व सभासद कमल श्रीवास्तव, पूर्व नामित सभासद विजय सेक्रेटरी व आरोपी सुभाष चौधरी को तीन माह की कैद व डेढ़-डेढ़ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। छह अगस्त को एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट की एडीजे एकता वर्मा ने सांसद संजय सिंह व पूर्व विधायक अनूप संडा समेत पांच दोषियों की अपील खारिज कर उन्हें नौ अगस्त को मजिस्ट्रेट कोर्ट में समर्पण करने का आदेश दिया था।
हाजिर न होने पर कोर्ट ने सांसद व पूर्व विधायक समेत पांच के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया था। सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा सत्र चलने के कारण 15 दिन के लिए मौका देने और गिरफ्तारी वारंट के क्रियान्वयन पर राेक लगाने की मांग की थी। वहीं, सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा ने बीमार होने के कारण हाजिर होने के लिए मौका देने की मांग की गई थी। इस पर अभियोजन पक्ष ने आपत्ति दाखिल की थी।