
सीएम केजरीवाल की याचिका पर जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, ED को भेजा नोटिस
दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से कोई अंतरिम राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने सोमवार (15 अप्रैल, 2024) को याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है।
आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की ओर से कोर्ट में पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने चुनाव का हवाला देते हुए इस शुक्रवार को सुनवाई की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि इतनी जल्दी सुनवाई संभव नहीं। साथ ही कोर्ट ने ईडी से 24 अप्रैल तक जवाब देने के लिए कहा है। वहीं केंद्रीय जांच एजेंसी के जवाब पर केजरीवाल 27 अप्रैल तक जवाब दाखिल करेंगे।
दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में ईडी के केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने और हिरासत में रखने के फैसले को सही ठहराय़ा था। इसके खिलाफ केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। ईडी ने दावा किया है कि शराब नीति को तैयार करने और लागू करने में गड़बड़ी हुई है।
ईडी ने क्या लगाया है, आरोप…
ईडी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली शराब नीति में भ्रष्टाचार हुआ है। इसके मुख्य साजिशकर्ता केजरीवाल हैं। साथ ही इसमें AAP के कई बड़े नेता और मंत्री शामिल रहे हैं। केजरीवाल के अलावा पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी मामले में जेल में हैं। वहीं AAP ने ईडी के दावे पर जवाब देते हुए कहा है कि बीजेपी केंद्रीय जांच एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है।
क्या कहा AAP ने…
दिल्ली सरकार में मंत्री और AAP नेता आतिशी ने हाल ही में कहा था कि सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी लोकसभा चुनाव को देखते हुए की गई है। ये सब बीजेपी राजनीतिक बदले की भावना के तहत कर रही है, लेकिन लोग हमारे साथ हैं। जनता बीजेपी को इसका जवाब देगी।