अतीक अहमद के बेटे की जमानत याचिका कोर्ट ने की खारिज,कहा- वह माफिया बनने की राह पर अग्रसर
प्रयागराज। बहुजन समाज पार्टी के विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल उर्फ कृष्ण कुमार की बीते शुक्रवार को दिन दहाड़े धूमनगंज थाने से लगभग 200 मीटर की दूरी पर हत्या कर दी गई। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी पूर्व सांसद बाहुबली अतीक अहमद और उनके बेटे अली अहमद की हत्या के प्रयास और फिरौती के एक मामले में शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है।जस्टिस दिनेश कुमार ने अली अहमद की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इस बाबत कहा कि उमेश पाल हत्याकांड में अली का नाम सामने आया है और वह माफिया बनने की राह पर अग्रसर है। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा करना गवाहों और समाज के लिए खतरा है।बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद का पूरा परिवार आरोपी है। कोर्ट ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता ऐसे कुख्यात अपराधी और बाहुबली माफिया का बेटा है,जिसपर 100 से अधिक हत्याओं, अपहरण, फिरौती, संपत्ति पर कब्जे के मामले दर्ज हैं।
हाल ही में राजू पाल हत्याकांड के इकलौते गवाह उमेश पाल की हत्याकांड में याचिकाकर्ता का नाम सामने आया है। अली पर तीन अपराधिक मामले दर्ज हैं।गौरतलब है कि राजू पाल हत्याकांड में तीन अन्य लोग मारे गए थे।ऐसे में याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करना ठीक नहीं होगा। बताते चलें कि धूमनगंज पुलिस ने प्रयागराज के सीजेएम दिनेश कुमार गौतम की कोर्ट में रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के मुताबिक ऐजान अहमद और अबान अहमद (अतीक के दो बेटे) के नाम वाला कोई भी व्यक्ति पुलिस हिरासत में नहीं है। न तो ऐसे नाम वाले व्यक्ति पुलिस की सामान्य डायरी (जीडी) में दर्ज हैं और न ही उन्हें पुलिस हिरासत में रखा गया है। रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया कि इस संबंध में विवरण उपलब्ध नहीं है। शाइस्ता परवीन द्वारा दायर एक आवेदन के जवाब में कोर्ट ने 28 फरवरी को धूमनगंज पुलिस से रिपोर्ट मांगी थी।