भू-सम्पत्तियों की दरें वर्तमान में प्रचलित मूल्यांकन सूची में यथावत रहेगी-जिलाधिकारी
प्रतापगढ़। जनपद में भू-सम्पत्तियों की दरें यथावत रहेगी, इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया है। जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने ऐलान किया है कि जनपद प्रतापगढ़ में भू-सम्पत्तियों की न्यूनतम मूल्य दर सूची में कोई बदलाव नहीं होगा। जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने बताया है कि उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली-1997 एवं (द्वितीय संशोधन) नियमावली-2013 के नियम-4 (1) के अन्तर्गत जनपद प्रतापगढ़ में स्थित भू-सम्पत्तियों से सम्बन्धित न्यूनतम मूल्य दर सूची के पुनरीक्षण की कार्यवाही की गयी।
जन सामान्य से प्राप्त जानकारी एवं अपर जिलाधिकारी वित्त/राजस्व तथा सहायक महानिरीक्षक निबन्धन एवं तहसीलदार एवं उपनिबन्धक सदर, पट्टी, कुण्डा, लालगंज एवं रानीगंज की बैठक कर प्रचलित दर सूची का पुनरीक्षण पर विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श करने के उपरान्त भू-सम्पत्तियों के क्रय-विक्रय की वास्तविक स्थिति का परीक्षण करने पर यह पाया गया कि जनपद में स्थित भू-सम्पत्तियों की दरें वर्तमान में लागू मूल्य दर सूची में दी गयी दरों के समतुल्य है।
जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में प्रभावी मूल्यांकन सूची में निर्धारित की गयी दरों को यथावत रखने की संस्तुति की गयी। वर्तमान में प्रचलित मूल्यांकन सूची जो प्रभावी दिनांक 01 सितम्बर, 2024 में की गयी सभी दरों को दिनांक- 11.08.2025 से प्रभावी मूल्यांकन सूची में भी यथावत रखा जाता है। इस निर्णय से जनसमान्य को राहत मिलेगी और वह जमीन को यदि बैनामा लेते हैं तो उन्हें पिछली सूची की दर पर ही स्टाम्प और रजिस्ट्री फीस अदा करनी होगी।