प्रतापगढ़ में 16 साल की लड़की से रेप के दोषी को कोर्ट ने सुनाई 25 साल की सजा, 75 हजार का ठोका जुर्माना
प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश के बड़के जिले प्रतापगढ़ की एक विशेष अदालत ने सोनू गुप्ता को नाबालिग से रेप का दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे 25 साल जेल की सजा सुनाई है और 75 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। बता दें कि मामला दो साल पुराना है। सोनू गुप्ता ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसका रेप किया था।
जानें पूरा मामला…
अभियोजन पक्ष ने रविवार को बताया कि जिला अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) आलोक द्विवेदी की अदालत ने इस मामले में आरोपी सोनू गुप्ता को दोषी ठहराया और 25 वर्ष के कारावास और 75 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
पीड़ित के परिवार ने रानीगंज पुलिस को दी गयी शिकायत में आरोप लगाया था कि 20 नवंबर 2021 को उसकी 16 वर्षीय बेटी स्कूल से लौट रही थी तो सोनू गुप्ता ने उसे पकड़कर जबरन अपनी गाड़ी में बैठा लिया और बाद में उससे रेप किया।
पीड़िता ने घर वापस आने पर परिवार वालों को आपबीती सुनाई और कहा कि सोनू गुप्ता ने उसे घटना के बारे में किसी को जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस ने आरोपी सोनू गुप्ता के खिलाफ तहरीर के आधार पर भारतीय दंड संहिता की अपहरण, दुष्कर्म समेत अन्य सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर विवेचना पूरी करने के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।